निर्देशक मधुर पर से हटा बलात्कार का इल्जाम

Madhur Bhandarkar
बॉलीवुड में महिला प्रधान फिल्मों के निर्देशक कहे जाने वाले और नेशनल अवॉर्ड विजेता मधुर भंडारकर पर लगाये गये बलात्कार के इल्जाम को आज सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। 2009 में अभिनेत्री प्रीती जैन द्वारा मधुर पर बालात्कार का इल्जाम लगाया गया था।

प्रीती के अनुसार 1999 से लेकर 2004 तक मधुर भंडारकर और प्रीती के बीच शारीरिक संबन्ध रहे हैं। मधुर ने ये संबन्ध प्रीती से इस शर्त पर बनाए कि वो प्रीती को अपनी फिल्म में लीड रोल देंगे और साथ ही उनके साथ शादी भी करेंगे। प्रीती ने अपने बयान में कहा "हमने 16 बार सेक्स किया है और मधुर ने मुझसे वादा किया था कि वो मुझे अपनी फिल्म में लीड रोल देंगे। लेकिन उन्होंने किसी भी फिल्म में मुझे लीड रोल नहीं दिया। और जब मैंने उन्हें रोका तो उन्होंने मेरे साथ जबरदस्ती भी की।"

2009 में ही पुलिस ने मधुर के खिलाफ रिपोर्ट तैयार की जिसमें ये भी लिखा था कि मधुर के खिलाफ किसी भी तरह का कोई सबूत नहीं है। बाद में पुलिस ने कोर्ट से इस केस को खारिज करने के लिये भी कहा क्योंकि उन्हें किसी भी तरह का कोई सबूत नहीं मिला।

सितंबर 2011 में मुंबई कोर्ट ने पुलिस रिपोर्ड को रिजेक्ट करते हुए कहा कि मिस्टर भंडारकर ने रेप करने की कोशिश की होगी। पिछले साल मुंबई हाई कोर्ड ने मधुर को 30,000 रुपये जमानत और दो लोगों की श्योरिटी पर जमानत दे दी।

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