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    मोदी सरकार ने PIRACY के खिलाफ कसा लगाम- होगी 3 साल की जेल और 10 लाख जुर्माना

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    आखिरकार मोदी सरकार ने फिल्म इंडस्ट्री के एक बड़ी समस्या पर लगाम कसने की कोशिश की है। जी हां, फिल्म की पायरेसी को रोकने के लिए कैबिनेट ने सिनेमैटोग्राफी एक्ट 1952 में बदलाव को अपनी मंजूरी दे दी है। अंधाधुन हो रही फिल्म की पायरेसी को रोकने के लिए ही सरकार ने यह कदम उठाया है। इसमें दोषी पाए व्यक्ति को 3 साल जेल और 10 लाख जुर्माना की सजा हो सकती है।

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    केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बुधवार को कैबिनेट के इस फैसले की जानकारी दी। Cinematograph Act 1957 में एक संशोधन जोड़ते हुए निर्माता की लिखित अनुमति के बिना किसी भी फिल्म को रिकॉर्ड करने पर इसे कानून का उल्लंघन माना जाएगा।

    narendra modi

    इससे पहले केंद्रीय वित्तमंत्री पीयूष गोयल ने भी शुक्रवार को अंतरिम बजट में पायरेसी (नकल) पर नियंत्रण के लिए सरकार द्वारा सिनेमैटोग्राफी एक्ट में एंटी कैमकॉर्डिग प्रावधान को शामिल किए जाने की घोषणा की थी।

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    गौरतलब है कि 2018 से अब तक लगभग हर रिलीज फिल्म पायरेसी का शिकार बनी है। रिलीज होते ही या रिलीज से पहले ही फिल्में ऑनलाइन उपलब्ध हो जा रही है, जिससे फिल्म की कमाई को नुकसान भी पहुंचता है।

    English summary
    The Union Cabinet on Wednesday approved amendments to the Cinematograph Act for imposing strict penalties to combat the menace of film piracy.
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