सूरज पंचोली 11 जुलाई तक पुलिस की हिरासत में
सूरज पंचोली की मुसीबतें टलने का नाम ही नहीं ले रही हैं। सूरज पंचोली को आज मुबई में हुई प्रेस कॉंफ्रैंसिंग के जरिये 11 जुलाई तक के लिए जूडिशियल कस्टडी में रखने का फैसला दिया गया है। सूरज पंचोली के परिवार ने हाल ही में 23 जून को रिजेक्ट की गयी जमानत की अर्जी को वापस से हाइकोर्ट में दाखिल किया है लेकिन इस अर्जी पर सुनवाई अगले महीने की 5 तारीख को होगी। सूरज पंचोली की गिरफ्तारी के बाद से ही उनका परिवार उनकी जमानत के लिए पूरी कोशिश कर रहा है लेकिन मुंबई की सेशन कोर्ट ने हाल ही में उनकी अर्जी को खारिज कर दिया है। अब हाइकोर्ट ही एकमात्र उनके लिए सहारा है।
सूरज पंचोली को जिया खान के सुसाईड केस के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया था। सूरज पंचोली पर आरोप था कि उन्होंने जिया खान पर हाथ उठाया और उन्हें इतना मेंटली टॉर्चर किया कि जिया खान ने सुसाइड कर ली। जिया खान के घर से मिला उनका 6 पन्नों का लैटर भी इस बात का गवाह है कि सूरज ने जिया को कितना मेटंली टॉर्चर किया था। सूरज ने गिरफ्तारी के बाद ये बात कबूल की कि उन्होंने जिया खान पर हाथ उठाया था। लेकिन इस बात पर से इँकार किया कि जिया को वो सताते थे। आज 27 जून को करीब 11 बजे सूरज पंचोली की वीडियो कॉफ्रेंसिंग हुई और उसके दौरान ही सूरज को 11 जुलाई तक के लिए जूडिशियल कस्टडी में रखे जाने का फैसला दिया गया है।
सूरज पंचोली का पूरा परिवार सूरज के सर पर पड़ी इस मुसीबत से बहुत दुखी है। सूरज की मां जरीना वाहब का कहना है कि उनका बेटा सिर्फ जिया की मदद कर रहा था। उसके अकेलेपन में उसका साथ दे रहा था। वो ऐसा कुछ कर ही नहीं सकता। दूसरी तरफ जिया खान की मां राबिया का कहना है कि सूरज ने ही जिया को इतना सताया कि उसने सुसाइड जैसा बड़ा कदम उठा लिया। सूरज पंचोली की पहली जमानत अर्जी को खारिज कर दिया गया है अब हाइकोर्ट में सूरज का परिवार गया है देखना ये है कि क्या सूरज को हाई कोर्ट से कुछ राहत मिलती है।


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