Mukesh Ambani को खाली करना पड़ सकता है अपना 15000 करोड़ का एंटीलिया, इस विवाद के चक्कर में फंसा घर

Mukesh Ambani House Antilia Controversy: मुकेश अंबानी, नीता अंबानी और आकाश अंबानी के साथ-साथ परिवार के अन्य सदस्यों का आलीशान घर एंटीलिया देश के सबसे आलीशान घरों में से एक है। कथित तौर पर 15000 करोड़ रुपये की कीमत वाला मुंबई स्थित यह घर एक बार फिर चर्चा में है।
एंटीलिया को लेकर हुआ विवाद
हालांकि, उनका ये घर सिर्फ उनकी फैसिलिटीज की वजह से चर्चा में नहीं आया है। बल्कि एक ऐतिहासिक संपत्ति विवाद की वजह से ये खबरों में है। हाल ही में संसद में वक्फ अमेंडमेंट बिल पास किया गया और बाद में भारत के राष्ट्रपति ने इसे मंजूरी दे दी, लेकिन सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरने वाली एक खबर यह है कि आरोप है कि मुकेश अंबानी और नीता अंबानी का एंटीलिया वक्फ बोर्ड की जमीन पर बना है।
यह भी पढ़ें- कभी Aishwarya Rai के साथ काम करने वाला ये एक्टर, हो गया दिवालिया, टॉयलेट साफ करने पर हुआ मजबूर
वक्फ बोर्ड से मुकेश अंबानी ने खरीदी थी जमीन
मुंबई के परेड रोड इलाके में स्थित भारत की सबसे महंगी संपत्तियों में से एक एंटीलिया के बारे में दावा किया जा रहा है कि यह वक्फ बोर्ड की जमीन पर बना है। टीवी9 हिंदी की एक रिपोर्ट के अनुसार, मुकेश अंबानी ने साल 2002 में वक्फ बोर्ड से करीब 21 करोड़ रुपये में साढ़े चार लाख वर्ग फीट का प्लॉट खरीदा था।
यह भी पढ़ें- Nayanthara अपना धर्म बदलकर करने वाली थीं Prabhu Deva से शादी, लेकिन इन तीन शर्तों ने बर्बाद कर दिया था रिश्ता!
पर्सनल इस्तेमाल के लिए नहीं बेची थी जमीन
हालांकि, यह जमीन सौदा वक्फ बोर्ड के दावे के कारण विवादों में आ गया क्योंकि महाराष्ट्र विधानसभा में पेश की गई कार्रवाई रिपोर्ट (Action Taken Report) (एटीआर) के अनुसार, वक्फ बोर्ड की संपत्ति को पर्सनल इस्तेमाल के लिए नहीं बेचा जा सकता।
यह भी पढ़ें- Ola Driver ने प्रेग्नेंट महिला के पेट पर लात मारने की दी धमकी, इस मामूली सी बात पर बच्चा गिराने की कही बात
सुप्रीम कोर्ट में अटका है मामला
इसके अलावा, जमीन के पिछले मालिक करीम भाई इब्राहिम ने धार्मिक शिक्षा और अनाथालय बनाने के लिए जमीन वक्फ बोर्ड को दी थी, जो इस सौदे में नहीं हुआ, क्योंकि कथित तौर पर जमीन अरबपति मुकेश अंबानी को बेची गई थी। यह मामला लंबे समय से भारत के सुप्रीम कोर्ट में लंबित है और अगर फैसला अंबानी परिवार के खिलाफ जाता है, तो उन्हें जमीन खाली करनी पड़ सकती है।
यह भी पढ़ें- Viral Video: उदयपुर के होटल में ऑफर किया जा रहा था स्पा और S*x, रिपोर्टर ने मालिक की लगाई वाट!
सरकार ने जारी की अधिसूचना
आपको बता दें, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वक्फ अमेंडमेंट बिल, 2025 को अपनी मंजूरी दे दी, जिसे इस हफ्ते की शुरुआत में दोनों सदनों में गरमागरम बहस के बाद संसद में पारित किया गया था। सरकार ने एक अधिसूचना में कहा, "संसद के अधिनियम को 5 अप्रैल, 2025 को राष्ट्रपति की सहमति मिली है और इसे आम जानकारी के लिए पब्लिश किया जाता है: वक्फ (अमेंडमेंट) बिल, 2025।"
यह भी पढ़ें- फोटो खिंचवाने आई बुजुर्ग महिला का Jaya Bachchan ने गुस्से में झटका हाथ, कपल ने हाथ जोड़कर मांगी माफी


Click it and Unblock the Notifications