काले हिरण मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भेजा सलमान को नोटिस
राजस्थान सरकार ने सलमान के दोष साबित होने और उनकी सजा पर लगाई गई रोक को चुनौती दी है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति एस.जे. मुखोपाध्याय की पीठ ने राजस्थान सरकार की ओर से दाखिल याचिका पर नोटिस जारी किया। सलमान को 2006 में निचली अदालत ने चिंकारा शिकार मामले का दोषी ठहराया था।
आपको बता दें कि जोधपुर में सलमान अभिनीत फिल्म 'हम साथ साथ हैं' की शूटिंग के दौरान कनकनी गांव के बाहरी इलाके में एक और दो अक्टूबर 1998 को कथित रूप से दो काले हिरणों का शिकार हुआ था, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत इन पशुओं का शिकार वर्जित है।
सलमान खान सहित फिल्म में काम कर रहे अन्य कलाकारों जैसे तब्बू, सोनाली बेंद्रे और सैफ अली खान पर काले हिरणों के शिकार का आरोप लगा था। इसी दौरान सलमान पर अवैध हथियार रखने का भी आरोप लगा था।
सलमान पर संरक्षित जीवों के शिकार के आरोप में मामला दर्ज हुआ था। बता दें कि इससे पहले काले हिरण के शिकार के मामले में सलमान खान, सैफ अली खान, सोनाली, तब्बू और नीलम के खिलाफ जोधुपर कोर्ट में नए सिरे से आरोप तय किए गए थे। और मार्च से इस मामले में फिर से सुनवाई भी हो रही है।
राजस्थान सरकार की ओर से सलमान खान पर वाइल्ड लाइफ एक्ट की धारा 51 लगाई गई है। इस धारा के तहत सलमान को छह साल की अधिकतम सजा हो सकती है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के इस नोटिस पर अभी सलमान और उनके वकील की ओर से कोई जवाब नहीं आया है। देखते हैं कि वो इस मामले से कैसे निपटते हैं?


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