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    हाईकोर्ट ने दी डिंपल को राहत, अनीता से सवाल

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    दिवंगत सुपर स्टार राजेश खन्ना की जयदाद को लेकर मचे बवाल में आज एक नया मोड़ आ गया। हाईकोर्ट ने सुपरस्टार राजेश खन्ना के परिवार के सदस्यों के खिलाफ घरेलू हिंसा के मामले में कार्यवाही पर सोमवार को 17 दिसंबर तक रोक लगा दी। पहले 4 दिसंबर को खन्ना परिवार को कोर्ट में हाजिर होना था लेकिन अब खन्ना परिवार को चार की जगह 17 दिसंबर को पेश होना होगा। यह खन्ना परिवार और अक्षय कुमार के लिए एक बड़ी राहत है। अनीता आडवाणी की शिकायत पर बांद्रा कोर्ट ने 4 दिसंबर को पेश होने को कहा था, जिस पर डिंपल-अक्षय ने पेशी के खिलाफ अर्जी दी थी।

    यही नहीं हाईकोर्ट ने उल्टा अनीता आडवाणी से सवाल किया है कि उन्होंने शिकायत में अपना नाम अनीत रोड्रिग्स क्यों लिखा है और अब अनीता आडवाणी लिखती हैं, इसका मतलब उन्होंने किसी से शादी की थी क्योंकि सरनेम तो किसी महिला का शादी के बाद ही बदलता है। तब तो राजेश खन्ना के साथ उनके लिवइन रिलेशन की बात और मुआवजा देने की मांग स्वीकार नहीं की जा सकती है। फिलहाल अनीता आडवाणी की ओर से इस बाबत कोई जवाब नहीं आया है। सबको उनकी प्रतिक्रिया का इंतजार है।

    आपको बता दें कि राजेश खन्ना के साथ तथाकथित लिव इन रिलेशन में रहने वाली अनीता आडवाणी ने अक्षय कुमार, डिंपल समेत पूरे खन्ना परिवार के खिलाफ घरेलू हिंसा का मुकदमा दर्ज कराया है, । यही नहीं उसने सब से पचास करोड़ का हर्जाना भी मांगा है।

    अनीता ने अपनी अर्जी में कहा है कि वो और ऱाजेश खन्ना आत्मीय रिश्तों में बंधे हुए थे। राजेश खन्ना की दिली इच्छा थी कि उनके मरने के बाद अनीता उनके बंग्ले आशीर्वाद में रहे लेकिन राजेश खन्ना की मौत के बाद ही अक्षय कुमार और खन्ना के पूरे परिवार ने उन्हें धक्के मार कर बाहर निकाल दिया यही नहीं जब उन्होंने विरोध जताया तो उन्होंने उनके साथ मार-पीट और अभद्र व्यवहार किया। अनीता ने कहा था कि या तो खन्ना परिवार उन्हें 50 करोड़ रूपये दे या फिर उन्हें आशीर्वाद में रहने दें।

    English summary
    The Bombay High Court stays domestic violence case against Rajesh Khanna's family.
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