बिग बॉस को दोबारा नोटिस भेजे सूचना प्रसारण मंत्रालय :हाई कोर्ट
बॉम्बे हाई कोर्ट ने बुधवार को सूचना प्रसारण मंत्रालय को बिग बॉस को दोबारा कानूनी नोटिस भेजने का आदेश दिया। कोर्ट ने शो के प्रसारणकर्ता चैनल कलर्स के आध्कारिक मीडिया ग्रुप वायाकॉम 18 मीडिया प्राइवेट लिमिटेड को नो टिस भेजने के लिए कहा है। हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि कलर्स के पास नोटिस का जवाब देने के लिए सिर्फ 48 घंटे का समय होगा।
इससे पहले सूचना प्रसारण मंत्रालय द्वारा शो का प्रसारण 9 बजे के बजाय 11 भजे किये जाने पर चैनल ने इसके खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट में अपील की थी जिसके बाद चैनल को अगली सुनवाई तक के लिए शो को 9 बजे तक दिखाने की अनुमति मिल गई थी। 16 नवंबर को मंत्रालय की ओर से चैनल के अश्लील और गाली-गलौच भरे कंटेट के लिए कोर्ट में शपथ पत्र दाखिल कर दिया गया था। मंत्रालय की दलील है कि शो को प्राइम टाइम में पेश नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि शो में प्रस्तुत की जा रही सामग्री एडल्ट है।
चैनल की ओर से वायाकॉम 18 ने तिथिवार चैनल की सामग्री पर दलील पेश की और कहा कि हर दिन चैनल में दिखाया जा रहा विषय एडल्ट नहीं होता और यह भी कहा कि जब शो पहले ही डेढ़ महीने से प्रसारित हो रहा है फिर अचानक अभी सूचना प्रसारण मंत्रालय को इसका समय बदलने की सुध कैसे आई? हाई कोर्ट एक बार फिर चैनल को अपना पक्ष रखने का मौका देना चाहता है।
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