Ashneer Grover और उनके परिवार के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला हुआ दर्ज, 81.28 करोड़ का है मामला

FIR Against Ashneer Grover: बिजनेसमैन अश्नीर ग्रोवर भारतीय फिनटेक कंपनी, BharatPe के पूर्व को- फाउंडर और मैनेजिंग डायरेक्टर और रियलिटी शो शार्क टैंक इंडिया सीजन 1 के पूर्व जज हैं। हालांकि वह अक्सर अपनी राय या पारिवारिक आउटिंग के लिए रियलिटी शो के बाद सुर्खियां बटोरते हैं, यह लगता है इस बार वह गलत कारणों से खबरों में हैं।
अश्ननीर ग्रोवर से जुड़ी एक बुरी खबर सामने आ रही है। बिजनेसमैन के खिलाफ एक कानूनी मामला सामने आया है। बुधवार को इकॉनिक ऑफेन्सेस विंग (EOW) ने अशनीर ग्रोवर, उनकी पत्नी माधुरी जैन ग्रोवर और दीपक गुप्ता, सुरेश जैन और श्वेतांक जैन सहित परिवार के सदस्यों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है।
मिंट की एक रिपोर्ट के मुताबिक, दर्ज की गई शिकायत में कहा गया है, "शिकायत EOW को प्राप्त हुई थी और कथित व्यक्तियों के खिलाफ लगाए गए आरोपों की जांच की गई है। अब तक की गई शिकायत और जांच की सामग्री से, धारा 406/408/409/420/467/468/471/120बी आईपीसी (भारतीय दंड संहिता) के तहत दंडनीय अपराध बनता है।"
पिछले साल दिसंबर में, BharatPe ने अशनीर और उनकी पत्नी माधुरी जैन ग्रोवर के खिलाफ 81.28 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए दिल्ली पुलिस के EOW में शिकायत दर्ज कराई थी। उसी महीने, फिनटेक कंपनी ने दिल्ली हाई कोर्ट में एक सिविल मुकदमा दायर किया। प्राथमिकी में कथित अभियुक्तों पर आपराधिक अपराधों की आठ धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। इनमें धारा 409 (लोक सेवक, या बैंकर, व्यापारी, या एजेंट द्वारा विश्वास का आपराधिक उल्लंघन), धारा 420 (धोखाधड़ी और बेईमानी से संपत्ति की डिलीवरी के लिए प्रेरित करना), धारा 467 (मूल्यवान सुरक्षा, वसीयत आदि की जालसाजी), धारा 120 बी ( आपराधिक साजिश), धारा 465 (जालसाजी के लिए सजा), साथ ही धारा 477A (खातों में हेराफेरी), दंड संहिता के अन्य उल्लंघनों के बीच।
आपकी जानकारी के लिए बता दें, इन धाराओं के तहत अपराध गैर-जमानती और संज्ञेय हैं। दोषी पाए जाने पर आरोपी को जुर्माने के साथ 10 साल तक की कैद या आजीवन कारावास की सजा हो सकती है। EOW के पास अशनीर और अन्य आरोपियों को गिरफ्तार करने का भी अधिकार है।


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