बिग बॉस से हारा कोर्ट, प्राइम टाईम मे ही होगा प्रसारण

वियाकॉम 18 नेटवर्क ने अदालत में एक याचिका दायर कर कहा था कि शो में प्रतिभागियों के अश्लील दृश्यों व भाषा का प्रसारण नहीं किया जाएगा। इसके बाद अदालत ने 'बिग बॉस 4' के रात नौ बजे प्रसारण की इजाजत दे दी।
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समाचार चैनलों पर प्रचार के लिए शो के कुछ वीडियो दिए जाने की इजाजत नहीं दी गई है। इससे पहले सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने निर्देश जारी कर कलर्स चैनल को शो का प्रसारण रात नौ बजे के स्थान पर रात 11 बजे करने के लिए कहा था।
जिसके बाद पिछले सप्ताह वियाकॉम 18 मीडिया प्राइवेट लिमिटेड ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। शुरुआत में मंत्रालय ने 16 नवंबर को कलर्स को एक नोटिस जारी कर शो का प्रसारण समय रात 11 बजे करने के लिए कहा था।
कलर्स चैनल के मुताबिक अब शो का प्रसारण रात नौ बजे के नियत समय पर ही होगा, अदालत ने ऐसा आदेश दिया है।


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