twitter
    For Quick Alerts
    ALLOW NOTIFICATIONS  
    For Daily Alerts

    अदालत में 'बिग बॉस-4'

    By Jaya Nigam
    |

    मुम्बई। कलर्स टेलीविजन चैनल ने अपने रिएलिटी कार्यक्रम 'बिग बॉस-4' को लोनावाला से हटाने संबंधी लोनावाला नगर निगम (एलएमसी) के फैसले के खिलाफ बम्बई उच्च न्यायालय की शरण ली है।

    चैनल के प्रवक्ता ने बताया कि एलएमसी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी योगेश गोडसे ने नोटिस भेजकर लोनावाला में बिग बॉस की शूटिंग रोकने का आदेश सुनाया था और साथ ही वहां से सेट हटाने का भी फरमान जारी किया है। इसे लेकर चैनल ने बम्बई उच्च न्यायालय में एक याचिका दाखिल की है। याचिका में चैनल ने एलएमसी के आदेश पर रोक लगाने की मांग की है।

    एलएमसी ने गुरुवार को चैनल को नोटिस भेजा था। नोटिस में कहा गया है कि चूंकी चैनल के कागजात पूरे नहीं है लिहाजा उसे लोनावाला में बिग बॉस की शूटिंग रोकनी होगी और साथ ही परिसर को भी खाली करना होगा। नोटिस में यह भी कहा गया है कि समय पर शूटिंग नहीं रोकने पर चैनल को कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है।

    तुरंत पाएं न्यूज अपडेट
    Enable
    x
    Notification Settings X
    Time Settings
    Done
    Clear Notification X
    Do you want to clear all the notifications from your inbox?
    Settings X
    X