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    प्राइम टाइम में नहीं दिखायी जाएगी डर्टी पिक्चर

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    Dirty Picture
    लखनऊ। इन दिनों आईपीएल मैच व अन्‍य कार्यक्रमों के दौरान ऊ.ला.ला का विज्ञापन जरूर देख रहे होंगे। यह विज्ञापन है फिल्‍म डर्टी पिक्‍चर के प्रसारण का वो भी दिन में दो बार। सुबह 11 बजे और रात 8 बजे। यह दोनों ही प्राइम टाइम में गिने जाते हैं। अब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा है कि यह फिल्‍म वयस्‍क (ए) प्रमाण पत्र से युक्‍त है, लिहाजा इसे प्राइम टाइम में नहीं दिखाया जाये।

    इलाहाबाद उच्च नयायालय की लखनऊ पीठ ने मामले में दायर याचिका की सुनवाई करते हुए कहा कि फिल्म को वयस्क(ए) प्रमाण पत्र दिया गया है जिस कारण इस प्रसारण प्राइम टाइम पर नहीं किया जा सकता है। हालांकि कोर्ट ने टेलीविजन चैनल को इतनी राहत अवश्य दी कि यदि वह चाहे तो फिल्म का प्रसारण रात के 11 बजे से सुबह के 5 बजे के बीच कर सकता है।

    गौरतलब है कि सीटी टीवी पर आगामी 22 अप्रैल को फिल्म डर्टी पिक्चर दिखायी जाने वाली थी लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। डर्टी पिक्चर के टीवी पर प्रदर्शन को लेकर पिछले दिनों इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गयी थी। याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति उमानाथ सिंह और न्यायमूर्ति वीके दीक्षित की खंडपीठ ने फिल्म को बोल्ड व वयस्क मानते हुए इसके प्राइम टाइम पर प्रसारण पर रोक लगा दी।

    न्यायालय ने इसका प्रसारण रात 11 बजे से सुबह पांच बजे तक करने की सलाह दी और केन्द्र सरकार को भेजे निर्देश में कहा कि वह यह तय करे कि इसमें किसी नियम का उल्लंघन तो नहीं हो रहा है। जनहित याचिका में कहा गया था कि विधा बालन अभिनीत डर्टी पिक्चर के संवाद बोल्ड हैं और कई जगहों पर अश्लीलता भी दिखायी गयी है जिसका बच्चों पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा।

    ज्ञात हो कि अदालत के आदेश से ही बिग बास और सच का सामना जैसे कार्यक्रम रात 11 बजे के बाद दिखाये जाते हैं। याचिकाकर्ता ने कहा कि फिल्म को टीवी पर दिखाये जाने पर कोई एतराज नहीं है लेकिन इसका प्रसारण भी रात 11 बजे से सुबह चार बजे के बीच होना चाहिये। खंडपीठ ने सलाह दी कि यदि ऐसा किया जा सकता है तो ठीक है।

    English summary
    Lucknow bench of Allahabad High has restricted the show of film Dirty Picture at Prime Time on Sony Television. Well court has allowed the premier betwee 11PM to 5AM.
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