दोष साबित हुआ तो अल्लू अर्जुन को होगी इतने साल की सजा? लगीं इतनी धाराएं, डिटेल्स!

Allu Arjun Arrested: अल्लू अर्जुन इस समय अपनी फिल्म पुष्पा 2 को लेकर काफी ज्यादा चर्चा का विषय बने हुए थे। लेकिन अब उनको लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि हैदराबाद के संध्या थियेटर में स्क्रीनिंग में हुई भगदड़ और एक महिला की हुई मौत के मामले में उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। जिसके वीडियो भी तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं।
बताते चलें कि अल्लू अर्जुन को शुक्रवार को चिक्कड़पल्ली पुलिस स्टेशन की एक टीम द्वारा हिरासत में ले लिया गया है। इससे पहले संध्या थिएटर के मालिक और दो कर्मचारियों को भी गिरफ्तार किया गया था। द इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट की माने तो हैदराबाद पुलिस के सेंट्रल जोन के डिप्टी पुलिस कमिश्नर अक्षांश यादव ने भी इस पर बात की।
डिप्टी पुलिस कमिश्नर ने बताया कि बीएनएस धारा 105 (गैर इरादतन हत्या के लिए सजा) और 118 (1)आर/डब्ल्यू 3(5) (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना या गंभीर चोट पहुंचाना) के तहत चिक्कड़पल्ली पुलिस स्टेशन ने जिस महिला की मृत्यु हुई है उनके परिवार के सदस्यों की शिकायत के आधार पर इस मामले को दर्ज किया है।
लेकिन क्या आपको पता है कि अगर अल्लू अर्जुन इस पूरे मामले में दोषी साबित होते हैं तो उनको 5 से 10 साल की सजा भी हो सकती है। दरअसल आपको बता दें कि बीएनसी 118 (1) धारा के तहत 1 से 10 साल की कैद की संभावना है। मालूम हो कि मृतक के परिवार को 25 लाख रुपए का मुआवजा देने का भी ऐलान कर दिया गया है।


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