कोर्ट में पहुंचा याना गुप्ता का पैंटीलेस बखेड़ा
याना गुप्ता के पैंटीलेस स्टंट पर महिला आयोग तो नहीं चेता नहीं लेकिन जनता आखिर जाग ही गई। याना गुप्ता के एक चैरिटी इवेंट में बिना पैंटी के पहुंचने पर मॉडल याना गुप्ता, इंवेंट की आयोजनकर्ता सुशीला निरानी और फोटो खींचने वाले फोटोग्राफर पर मुकदमा दर्ज किया गया है। इन तीनों पर लखनऊ के एक सामाजिक कार्यकर्ता रिजवान अहमद ने मुकदमा किया है। इन तीनों पर अश्लीलता फैलाने के आरोप में धारा 292/293/294 में मुकदमा दर्ज किया गया है। इस मुकदमे पर 6 दिसंबर को तीनों को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया गया है।
रिजवान कहते हैं कि ये सस्ती पब्लिसिटी पाने के लिए उठाया गया अब तक का सबसे घिनौना स्टंट था। टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे पेपर्स ने इस खबर को उन वीभत्स तस्वीरों के साथ पूरे फोकस में प्रकाशित किया। मुझे ये बेहद आपराधिक मामला नजर आता है। इस लिए मैंने इन तीनों पर मुकदमा किया है। अहमद कहते हैं कि अगर ये एक हादसा था तो अब तक याना ने उस फोटोग्राफर के खिलाफ कोई मुकदमा क्यों दायर नहीं किया जिसने उनकी घिनौनी तस्वीरें खींची। ये वार्डरोब मालफंक्शन की आड़ में किया गया चीपेस्ट पब्लिसिटी स्टंट था।
उल्लेखनीय है कि बिजली गर्ल याना गुप्ता, बच्चों के एक इंटरनेशनल चैरिटी इवेंट में बिना पैंटी के पहुंचने के बाद पैंटीलेस गर्ल के नाम से फेमस हो गईं हैं। ये अब तक किसी सेलेब्रिटी द्वारा चीप पब्लिसिटी पाने का सबसे घिनौना स्टंट रहा है। इसके बाद जब पत्रकारों ने उनसे इस हादसे के बारे में पूछा तो उन्होने कहा कि वह इसके बाद इतनी फैमस हो चुकी हैं कि अब उन्हे जल्द ही अंडरगारमेंट्स के विज्ञापन मिलने चाहिए। वैसे उ न्हे विज्ञापन मिले ना मिले कोर्ट का सम्मन अब तक जरूर मिल गया होगा।


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