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ऐश्वर्या पर लगा 26 लाख का टैक्स
आयकर विभाग उनके द्वारा अनिवासी भारतीय (एनआरआई) श्रेणी के तहत मांगी गई छूट मानने को तैयार नहीं है। विभाग ने इस संबंध में बांबे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और कोर्ट ने सोमवार को उसकी याचिका स्वीकार कर ली है।
34 वर्षीय अभिनेत्री ने वर्ष 1996 - 97 में 2.14 लाख रुपए की कर योग्य आय की घोषणा की थी। उन्होंने मिस वल्र्ड का खिताब जीतने के बाद विदेश में हुई २६ लाख रुपए की आमदनी पर एनआरआई श्रेणी में छूट मांगी थी।
वर्ष 2003 में आयकर विभाग ने छूट पर आपत्ति जताते हुए मामले की जांच शुरू कर दी थी। विभाग का कहना है कि अभिनेत्री के पासपोर्ट से साबित होता है कि उस अवधि में वे एनआरआई नहीं थीं।
ऐश्वर्या को इस मामले में आयकर अपीलीय ट्रिब्यूनल (आईटीएटी) ने पिछले वर्ष राहत प्रदान कर दी थी। लेकिन, आयकर विभाग ने ट्रिब्यूनल के फैसले कोबांबे हाई कोर्ट में चुनौती दी थी।
विभाग को ऐश्वर्या द्वारा अर्जित आय पर किसी प्रकार का संदेह नहीं है। वह उनकी एनआरआई श्रेणी के तहत मांगी गई छूट से संतुष्ट नहीं है।"