हर सिनेमाघरों में बजेगा राष्ट्रीय गान : SC
उच्चतम न्यायालय ने हर फिल्म शुरू होने से पहले सिनेमाघरों में राष्ट्रीय गान चलाने के आदेश दिए हैं।
उच्चतम न्यायालय ने हर फिल्म शुरू होने से पहले सिनेमाघरों में राष्ट्रीय गान चलाने के आदेश दिए हैं। यही नहीं कोर्ट ने यह भी कहा कि सिनेमाघरों में स्क्रीन पर पहले राष्ट्रीय ध्वज भी दिखाना अनिवार्य होगा और वहां मौजूद दर्शकों को सम्मान के लिए खड़ा भी रहना होगा।

उच्चतम न्यायालय के आदेश के मुताबिक, किसी भी व्यावसायिक हित में राष्ट्रीय गान का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इसके अलावा किसी भी तरह की गतिविधि में ड्रामा क्रिएट करने के लिए भी राष्ट्रीय गान का इस्तेमाल नहीं होगा।
सुप्रीम कोर्ट द्वारा जनहित याचिका पर सिनेमाघरों में राष्ट्रगान के अपमान को लेकर सरकार से इस स्पष्टीकरण की मांग की थी कि किन परिस्थितियों में और किस प्रकार से राष्ट्रगान का अपमान होता है।
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आपको बता दें कि पहले सिनेमाघरों में फिल्म शुरू होने से पहले राष्ट्रगान बजाया जाता है लेकिन कुछ लोग इस बात का विरोध जताते हैं कि राष्ट्रगान के समय कई लोग खड़े न होकर उसका अपमान करते हैं। इसलिए याचिका को लेकर यह भी मांग की जा रही है कि किसी भी कार्यक्रम के शुरू होने से पहले राष्ट्रगान के लिए उचित नियम और प्रोटोकॉल तय किया जाए।


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