विक्रम भट्ट और श्वेतांबरी भट्ट को सुप्रीम कोर्ट से मिली बड़ी राहत, 67 दिन जेल में रहने के बाद मिली जमानत
Vikram Bhatt bail news: बॉलीवुड के फिल्ममेकर विक्रम भट्ट और उनकी पत्नी श्वेतांबरी भट्ट को भारत के सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़े धोखाधड़ी मामले में जमानत दे दी है। यह मामला लगभग 30 करोड़ की कथित हेराफेरी से जुड़ा है।

मामला क्या है?
यह विवाद राजस्थान के उदयपुर से जुड़ा है। शिकायतकर्ता डॉ. अजय मुर्डिया का आरोप है कि उन्होंने अपनी पत्नी की बायोपिक फिल्म बनाने के लिए विक्रम भट्ट को 30 करोड़ से ज्यादा की रकम दी थी। उनका दावा है कि इन पैसों का सही इस्तेमाल नहीं किया गया और कुछ रकम गलत तरीके से ट्रांसफर कर दी गई।
इस शिकायत के आधार पर पुलिस ने भट्ट कपल के खिलाफ मामला दर्ज किया और 7 दिसंबर 2025 को उन्हें मुंबई से गिरफ्तार कर उदयपुर सेंट्रल जेल में रखा गया। करीब 67 दिनों के बाद विक्रम भट्ट और उनकी पत्नी को जमानत मिली है।
सुप्रीम कोर्ट का फैसला
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को दोनों की नियमित जमानत मंजूर कर दी। इससे पहले राज्य हाई कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह मामला व्यावसायिक लेन‑देन से जुड़ा है और दोनों पक्ष मेडिएशन के जरिए विवाद का समाधान निकालने की कोशिश करें।
सुप्रीम कोर्ट की बेंच में मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमल्या बागची और जस्टिस विपुल पंचोली शामिल थे।
आगे क्या होगा?
अब विक्रम और श्वेतांबरी दोनों को नियमित जमानत मिल चुकी है, जिससे वे जेल से रिहा हो सकते हैं। हालांकि मामले की जांच और कानूनी प्रक्रिया अभी जारी रहेगी।


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