सुनील शेटटी के खिलाफ वारंट जारी

चंडीगढ़ के एक स्थानीय व्यापारी ने दस लाख रुपये का एक चेक बाउंस होने पर सेट्टी के खिलाफ मामला दर्ज करवाया था, जिसमें सेट्टी को अदालत में उपस्थित होना था।
सेट्टी के वकील व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट चाहते थे लेकिन न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी मनीषा जैन ने गैर जमानती वारंट जारी करते हुए 23 दिसंबर को सेट्टी को अदालत में उपस्थित होने का निर्देश दिया।
इससे पहले सेट्टी की याचिका पर हरियाणा और पंजाब उच्च न्यायालय ने निचली अदालत के फैसले को जारी रखा था। पिछली सुनवाई में उच्च न्यायालय ने सेट्टी को अदालत के समक्ष उपस्थित होने का आदेश दिया था।
यहां के सेक्टर 17 में स्थित एंपायर स्टोर के मालिक सुभाष गुलाटी ने वर्ष 2005 में एक मामला दर्ज कराया था जिसमें आरोप लगाया गया था कि सेट्टी की कंपनी द्वारा जारी चेक बाउंस हो गया है।


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