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    सुभाष घई को लौटानी होगी जमीन, विलासराव दे सकते हैं स्तीफा

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    Subhash Ghai
    बॉलीवुड फिल्‍म निर्माता सुभाष घई को सुप्रीम कोर्ट ने भी करारा झटका दिया है। उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को बॉम्‍बे हाईकोर्ट के उस आदेश को सही ठहराया है, जिसमें घई को फिल्‍म इंस्टीट्यूट के लिए महाराष्‍ट्र सरकार की तरफ किए गए जमीन आबंटन को रद्द किया गया था।

    उच्चतम न्यायालय ने महाराष्‍ट्र के पूर्व सीएम तथा वर्तमान में केन्द्रीय विज्ञान एवं तकनीकी मंत्री विलासराव देशमुख को भी निशाने पर लिया, क्योंकि घई को यह जमीन उनके ही कार्यकाल के दौरान बांटी गई थी। गोरेगांव में स्थित फिल्मसिटी में यह जमीन देशमुख के कार्यकाल में घई के साथ एक संयुक्त उपक्रम के तहत फिल्म इंस्टीट्यूट खोलने के नाम पर आवंटित की गई थी।

    आपको बता दें कि इसी साल फरवरी में घई को करारा झटका देते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने उन्हें उनके महत्वाकांक्षी फिल्म इंस्टीट्यूट 'व्हिसलिंग वुड्स इंटरनेशनल' के लिए आवंटित की गई जमीन लौटाने का आदेश दिया था। कयास लगाई जा रही है कि अब इस मामले को लेकर विलासराव अपने पद से स्तीफा भी दे सकते हैं।

    एक जनहित याचिका पर फैसला सुनाते हुए हाईकोर्ट ने कहा था कि जमीन गैरकानूनी तरीके से आवंटित की गई। कोर्ट ने घई को निर्देश दिया था कि वह उनके कब्जे में ओपन लैण्ड के रूप में मौजूद फिल्म स्कूल के लिए आवंटित की गई 14.5 एकड़ ज़मीन तुरंत सरकार को लौटा दें।

    साथ ही स्टूडियो और फिल्म इंस्टीट्यूट के कब्जे में मौजूद 5.5 एकड़ जमीन 31 जुलाई, 2014 तक लौटाएं। कोर्ट ने घई से वर्ष 2000 से 5.3 करोड़ रुपये सालाना के हिसाब से किराया देने के लिए भी कहा था।

    English summary
    Supreme Court orders Subhash Ghai to return land, and slams ex chief minister of Maharashtra Vilasrao Deshmukh.
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