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    सुभाष घई और विलासराव देशमुख को हाईकोर्ट की फटकार

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    subhash ghai
    बॉलीवुड के जाने माने फिल्म निर्माता सुभाष घई को हाई कोर्ट ने करारा झटका देते हुए कहा है कि वो उनके महत्वाकांक्षी फिल्म इंस्टीट्यूट 'व्हिसलिंग वुड्स इंटरनेशनल' के लिए आबंटित की गई जमीन को लौटा दें। एक जनहित याचिका पर फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने कहा कि घई को यह जमीन गैरकानूनी तरीके से आवंटित की गई।

    कोर्ट ने फिल्म निर्माता को यह निर्देश दिया कि वह उनके कब्जे में ओपन लैण्ड के रूप में मौजूद फिल्म स्कूल के लिए आवंटित की गई 14.5 एकड़ जमीन तुरंत ही सरकार को लौटा दें, और स्टूडियो व फिल्म इंस्टीट्यूट के कब्जे में मौजूद 5.5 एकड़ जमीन 31 जुलाई, 2014 तक लौटाएं।

    इतना ही नहीं कोर्ट ने घई को साल 2000 से 5.3 करोड़ रुपये सालाना के हिसाब से किराया देने का भी आदेश दे दिया है। इस फेसले के साथ अब ऐसा माना जा रहा है कि केन्द्रीय विज्ञान एवं तकनीकी मंत्री विलासराव देशमुख की किरकिरी हो गई है।

    आपको बता दें कि गोरेगांव स्थित फिल्मसिटी में यह जमीन सुभाष घई को तब आबंटित की गई थी जब देशमुख मुख्यमंत्री थे।

    English summary
    The Bombay High court ordered bollywood film maker Subhash Ghai to return to the government a Plot of land allotted him for film school Whistling Woods International Institute.
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