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सुभाष घई और विलासराव देशमुख को हाईकोर्ट की फटकार
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oi-Ranjana
By Ranjana
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कोर्ट ने फिल्म निर्माता को यह निर्देश दिया कि वह उनके कब्जे में ओपन लैण्ड के रूप में मौजूद फिल्म स्कूल के लिए आवंटित की गई 14.5 एकड़ जमीन तुरंत ही सरकार को लौटा दें, और स्टूडियो व फिल्म इंस्टीट्यूट के कब्जे में मौजूद 5.5 एकड़ जमीन 31 जुलाई, 2014 तक लौटाएं।
इतना ही नहीं कोर्ट ने घई को साल 2000 से 5.3 करोड़ रुपये सालाना के हिसाब से किराया देने का भी आदेश दे दिया है। इस फेसले के साथ अब ऐसा माना जा रहा है कि केन्द्रीय विज्ञान एवं तकनीकी मंत्री विलासराव देशमुख की किरकिरी हो गई है।
आपको बता दें कि गोरेगांव स्थित फिल्मसिटी में यह जमीन सुभाष घई को तब आबंटित की गई थी जब देशमुख मुख्यमंत्री थे।
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Read more about: मुंबई विलासराव देशमुख सुभाष घई हाई कोर्ट high court mumbai subhash ghai vilasrao deshmukh
English summary
The Bombay High court ordered bollywood film maker Subhash Ghai to return to the government a Plot of land allotted him for film school Whistling Woods International Institute.
Story first published: Friday, February 10, 2012, 11:52 [IST]
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