'गैंगस्टर' शाइनी को 50000 मुचलके पर मिली हाईकोर्ट से बेल

मुंबई। आखिरकार बलात्कारी शाइनी आहूजा के लिए थोड़ी राहत की खबर आयी है, उन्हें बाम्बे हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। उन्हें ये जमानत 50, 000 निजी मुचलके पर मिली है। इस बात की जानकारी अब से थोड़ी देर पहले शाइनी के वकील ने दी है। कोर्ट में शाइनी के वकील के साथ उनकी पत्नी भी मौजूद थी। आपको बता दें कि अपनी घरेलू नौकरानी के साथ दुष्कर्म करने के आरोप में शाइनी को निचली अदालत ने सात साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है जिसके खिलाफ शाइनी ने बॉम्‍बे हाईकोर्ट में अपनी अर्जी दाखिल की है। जिसमें कहा गया है कि नौकरानी द्वारा बलात्कार के आरोपों से इनकार करने के बाद भी निचली अदालत ने शाइनी को यह सजा सुनाई है।

आपको बता दें कि किसी सिनेमा की कहानी की तरह शाइनी रेप केस भी बड़ा रोचक और नाटकीय रहा है। पहले नौकरानी ने आकर शाइनी पर रेप का मामला दर्ज कराया, फिर वो ही नौकरानी मुकर गई, जिसके बाद लगने लगा था कि शाइनी बच जायेंगे लेकिन फिर बाद में शाइनी की नौकरानी ने अपना बयान पहले वाला दर्ज कराया और शाइनी को लोअर कोर्ट ने सात साल की सजा सुना दी।

खैर जो अपील शाइनी की ओर से हाईकोर्ट में की गई है उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि जब नौकरानी की ओर से इस बात का खंडन किया जा चुका है कि उसके साथ रेप नहीं हुआ है तो फिर रेप का केस कैसे बनता है? यहां तक कि उसकी चिकित्सकीय जांच भी नकारात्मक है। शाइनी और पीड़िता की जांच करने वाले चिकित्सकों द्वारा दिए गए सबूतों से भी इस बात की पुष्टि होती है कि पीड़िता के शरीर पर चोट का कोई निशान नहीं था। इसके अलावा वीर्य और खून के नमूने भी शाइनी के डीएनए से मेल नहीं खाते हैं।

गौरतलब है कि बीते 30 मार्च को निचली अदालत ने शाइनी को दोषी करार देने के समय कहा था, 'डीएनए रिपोर्ट की जांच सकारात्मक रही थी। यह घटना वर्ष 2009 की है। शाइनी पर आरोप है कि उसने अपने आवास पर नौकरानी के साथ दुष्कर्म किया । महिला की ओर से मजिस्ट्रेट के समक्ष दिये गये बयान को अदालत ने सही माना था।

और कोर्ट ने ये भी कहा था कि वो उस नौकरानी पर भी नकेल कसने जा रहा है, जिसके साथ शाइनी ने रेप किया था। कोर्ट का कहना था कि शाइनी की नौकरानी ने अपना बयान पलट कर कोर्ट को गुमराह और उसका समय बर्बाद करने की कोशिश की थी। जिसकी वजह से नौकरानी के ऊपर भी कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। शाइनी को सजा सुनाने वाले जज पी.एम. चौहान ने अपने फैसले में कहा कि अदालत ने नौकरानी के बयान पर भरोसा किया था। इस लिए नौकरानी भी दंड की हकदार है।

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