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अब आराम से कहो 'भारत माता की जय'
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oi-Sonika
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ज्ञात हो कि पिछले हफ्ते मुम्बई कांग्रेस के उपाध्यक्ष द्वारा इस गाने के खिलाफ अर्जी दाखिल की गई थी और साथ ही कहा गया था कि जानबूझकर इस गाने में कुछ आपत्तिजनक शब्दों जैसे मलेरिया, सरकारी हथियार, डेंगू, धंधा आदि का प्रयोग किया गया है जिनसे कि भारत को अपनी मां मानने वाले भारतीयों की भावनाओं को ठेस पहुंचेगी।
परन्तु कानून द्वारा सभी भारतीयों को फ्रीडम ऑफ स्पीच दी गई है यानि की सभी को पूरा अधिकार है कि वो अपनी सोच को शब्दों में व्यक्त कर सकते हैं।
भारत माता की जय गाने के सिंगर विशाल ददलानी ने ट्विटर पर दिल्ली हाई कोर्ट के इस फैसले पर खुशी ज़ाहिर की है और अपने गाने पर से इस विवाद को खत्म करने के लिए धन्यवाद भी दिया है।
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English summary
Delhi High Court has rejected the Public Interest Litigation that was filed against the song Bharat Mata Ki Jai.
Story first published: Thursday, June 7, 2012, 15:28 [IST]
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