अब सुप्रीम कोर्ट में शाहरूख मांगेंगे 'मन्नत'
शाहरुख खान के बंगले 'मन्नत' का विवाद का फैसला अब सुप्रीम कोर्ट में जा पहुंचा है। हाई कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया था। इस जनहित याचिका में शाहरूख पर यह आरोप लगाया गया है कि किंग खान ने पुरातत्व कानून को ताक पर रखते हुए इस बंगले को बनवाया है।
इतना ही नहीं शाहरुख पर कोस्टल रेगुलेशन जोन को भी ध्यान ना रखने का आरोप है। इस मामले में शाहरूख का कहना है कि बंगला बनाने के लिए उन्होंने नियमों का उल्लंघन नहीं किया है साथ ही कंस्ट्रक्शन को नगर निगम की अनुमति से ही शुरू करवाया गया था। शाहरुख के खिलाफ यह याचिका मुंबई के ही सिमप्रीत सिंह और अमित मारुअंद ने दाखिल की है।
आपको बता दें कि उच्च न्यायालय ने इन दोनों लोगों की ओर से दायर याचिका को 28 जनवरी को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि यह केवल प्रचार पाने के लिए किया गया है। उनपर 20,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया था।
शाहरूख को हाई कोर्ट ने राहत तो दे दी थी। लेकिन अब यह मामला सर्वोच्च न्यायालय में जा पहुंचा है। अब यहां पर शाहरूख के बंगले मन्नत के लिए क्या फैसला आता है यह तो आने वाला समय ही बता सकता है।


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