मल्लिका को सुप्रीम कोर्ट से राहत
नई दिल्ली। 31 दिसंबर 2006 की रात मुंबई के एक पांच सितारा होटल में मल्लिका शेरावत के डांस के बाद यह शिकायत दर्ज की गई थी कि उनका डांस अश्लील ही नहीं उत्तेजक भी था। जिस पर मल्लिका के खिलाफ बड़ोदरा अदालत के जारी हुए सम्मन पर सुप्रीम कोर्ट ने रोंक लगा दी है। गौरतलब है कि सन 2007 में बड़ोदरा बार एसोसिएशन के अध्यक्ष नरेंद्र तिवारी और मुंबई के जे डब्ल्यू मैरिअट होटल के मालिक ने संयुक्त रूप से मल्लिका के खिलाफ अश्लील डांस करने की शिकायत दर्ज की थी, जिसके बाद अभिनेत्री के खिलाफ धारा 294 के तहत सम्मन जारी किया गया था।
बड़ोदरा की अदालत ने 8 जुलाई को मल्लिका के खिलाफ सम्मन जारी किया था और उन्हें 19 अगस्त को अदालत में पेश होने का आदेश दिया था। एसोसिएशन के अध्यक्ष नरेंद्र तिवारी ने कहा था कि उन्होने पुलिस को मामले की जांच का आदेश दिया था, पुलिस के अनुसार उनके पास कोई ऐसी शिकायत दर्ज नहीं करवाई गई थी। जिसके आधार पर उन्होने मामले की जांच से इनकार कर दिया था। तिवारी ने मामले की अपील सेशन कोर्ट में भी की थी।
मल्लिका इस दौरान गुजरात के हाईकोर्ट भी गई थी लेकिन कोर्ट ने मल्लिका की याचिका खारिज कर मामले को वड़ोदरा कोर्ट वापस कर दिया। जिसके बाद मल्लिका को सम्मन जारी किया गया था।


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