'सोलांग वैली' के प्रीमियर में एक्ट्रेस रुचि ने प्रोड्यूसर को मारी सैंडल, FIR दर्ज, अब थाने के लगेंगे चक्कर!

Ruchi Gujjar FIR: मुंबई के अंबोली पुलिस स्टेशन में एक्ट्रेस रुचि गुज्जर (27) के खिलाफ फिल्म निर्माता और निर्देशक मन लाल सिंह (40) की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की गई है। यह मामला शुक्रवार रात अंधेरी वेस्ट के फन रिपब्लिक मॉल में सिनेपोलिस थिएटर में हुए फिल्म सोलांग वैली के प्रीमियर के दौरान हुए हंगामे से जुड़ा है।
क्या है पूरा मामला?
मन लाल सिंह का आरोप है कि फिल्म के प्रीमियर के दौरान रुचि गुज्जर जबरदस्ती इवेंट पर पहुंच गईं, जबकि उन्हें इनवाइट नहीं किया गया था और उनके पास कोई लीगल एंट्री पास भी नहीं था। वह चार महिला और कुछ पुरुष बाउंसरों के साथ वहां आईं और अचानक स्टेज पर चढ़कर गालियां देने लगीं। उन्होंने सिंह पर सैंडल से हमला किया, उन पर पानी की बोतल फेंकी और धमकी दी कि अगर उन्हें उनका पैसा वापस नहीं मिला तो वह फिल्म की रिलीज रोक देंगी।
पहले से चल रहा है विवाद
रुचि गुज्जर पहले ही निर्माता मन लाल सिंह के दोस्त करण सिंह चौहान के खिलाफ 25 लाख रुपये की धोखाधड़ी का मामला दर्ज करवा चुकी हैं। उनका कहना है कि चौहान ने उनसे पैसे लेकर फिल्म 'सोलांग वैली' में इनवेस्ट करने का झांसा दिया था। वहीं, मन लाल सिंह का दावा है कि उन्होंने गुज्जर से कोई पैसा नहीं लिया और चौहान को भी फिल्म से बाहर कर दिया गया है।
धमकियों और कोर्ट केस का भी जिक्र
सिंह ने अपनी शिकायत में बताया कि पिछले एक महीने से रुचि गुज्जर उन्हें मैसेज भेजकर धमका रही थीं। उन्होंने डिंडोशी सिटी सिविल कोर्ट में फिल्म की रिलीज़ रोकने के लिए याचिका भी डाली थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। इसके बाद गुज्जर प्रीमियर शो में पहुंचीं और जमकर बवाल किया।
क्या हुआ उस रात?
25 जुलाई को रात करीब 9 बजे प्रीमियर शो शुरू हुआ। इससे पहले, करीब 8:40 बजे, गुज्जर बाउंसरों के साथ मॉल की दूसरी मंजिल पर पहुंचीं और जोर-जबरदस्ती से अंदर घुस गईं। सिंह के मुताबिक, उन्होंने वहां मौजूद महिला बाउंसरों से भी झगड़ा किया और फिर मन लाल सिंह को थप्पड़ मार दिया और पानी की बोतल फेंकी। उनके साथ आए लोगों ने भी सिंह के साथ मारपीट की। बाद में मौजूद लोगों ने सिंह को किसी तरह बचाया।
पुलिस ने दर्ज किया मामला
घटना के तुरंत बाद मन लाल सिंह वर्सोवा पुलिस स्टेशन पहुंचे और शिकायत दर्ज कराई। अब अंबोली पुलिस ने रुचि गुज्जर और उनके साथियों पर भारतीय दंड संहिता की धारा 329(3) (अवैध घुसपैठ), 115(2) (जानबूझकर चोट पहुँचाना), 351(2) (आपराधिक धमकी) और 352 (शांति भंग के इरादे से अपमान) समेत अन्य धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।


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