राम गोपाल वर्मा को हुई 3 महीने की जेल की सजा, 7 साल पुराने केस पर अब आया कोर्ट का आदेश

Ram Gopal Verma Sentenced to jail for 3 months court order: पॉपुलर फिल्म मेकर राम गोपाल वर्मा अपने बेबाक बयानों की वजह से आए दिनों चर्चाओं में बने रहते हैं, लेकिन फिलहाल तो राम गोपाल वर्मा के लिए एक बुरी खबर है।
क्योंकि जहां वह एक तरफ सत्या के दोबारा रिलीज होने का जश्न मना रहे हैं वहीं दूसरी ओर कोर्ट ने उन्हें तीन महीने की जेल की सजा सुना दी है। उनपर चेक बाउंस होने का केस दर्ज था। वहीं अब कोर्ट ने इस मामले पर अपना आदेश सुना दिया है और कोर्ट ने राम गोपाल वर्मा को दोषी करार दिया है।
राम गोपाल वर्मा को देना होगा इतने लाख रुपये का मुआवजा
टीओआई की रिपोर्ट के मुताबिक कोर्ट ने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 138 के तहत राम गोपाल वर्मा को आरोपी माना है। इतना ही नहीं इस मामले के शिकायतकर्ता को राम गोपाल वर्मा की तरफ से 3.72 लाख का मुआवजा देने का भी निर्देश दिया गया है।
साल 2018 से चल रहा था केस
बता दें कि राम गोपाल वर्मा को सजा सुनाते हुए मेजिस्ट्रेट वीईपी पुजारी ने कहा कि- आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 428 के तहत सेट-ऑफ का कोई सवाल नहीं उठता। क्योंकि आरोपी ने मुकदमे के दौरान हिरासत में कोई अवधि नहीं बताई है। आपको बता दें कि यह केस साल 2018 का था। पहले तो निर्माता को व्यक्तिगत पहचान बॉन्ड भरने और 5000 रुपये की नकद जमा राशि का भुगतान करके 2022 में जमानत के तौर पर रिहा कर दिया गया था, लेकिन अब कोर्ट ने राम गोपाल वर्मा को सजा का आदेश सुना दिया है।


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