राजपाल यादव को कोर्ट से आज शाम 4 बजे तक सरेंडर की मोहलत, नहीं तो 16 साल... जाने पूरा मामला

Rajpal Yadav Delhi High Court: दिल्ली हाई कोर्ट ने चेक बाउंस के एक पुराने मामले में बॉलीवुड एक्टर राजपाल यादव के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने उन्हें 4 फरवरी शाम 4 बजे तक जेल सुपरिटेंडेंट के सामने सरेंडर करने को कहा है। कोर्ट ने साफ कहा कि बार-बार पैसे देने का वादा करके पूरा न करना गलत है।

Rajpal Yadav Delhi High Court

क्या है पूरा मामला

यह केस दिल्ली की मेसर्स मुरली प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से जुड़ा है। इस कंपनी ने राजपाल यादव की कंपनी को फिल्म बनाने के लिए पैसे दिए थे। बाद में पैसे लौटाने में देरी होती गई और दिए गए चेक बाउंस हो गए।

2010 से चल रहा है विवाद

मामला साल 2010 का है। राजपाल यादव ने अपनी पहली फिल्म 'अता-पता लापता' बनाने के लिए करीब 5 करोड़ रुपये उधार लिए थे। फिल्म नहीं चली और इसके बाद कर्ज चुकाने में परेशानी शुरू हो गई।

चेक बाउंस के बाद केस दर्ज

कंपनी का कहना है कि पैसे चुकाने के लिए जो चेक दिए गए, वे बाउंस हो गए। इसके बाद राजपाल यादव के खिलाफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया।

पहले भी जा चुके हैं जेल

इस मामले में कोर्ट ने कई बार नोटिस भेजे, लेकिन पेश न होने पर साल 2013 में राजपाल यादव को जेल भेजा गया था। वे 3 से 6 दिसंबर 2013 तक जेल में रहे। बाद में हाई कोर्ट ने उनकी सजा पर रोक लगा दी थी।

2024 में मिली थी राहत

जून 2024 में दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा था कि राजपाल यादव कोई आदतन अपराधी नहीं हैं। कोर्ट ने दोनों पक्षों को आपस में समझौता करने की सलाह दी और केस को मेडिएशन में भेज दिया।

2.5 करोड़ देने का वादा

मेडिएशन के दौरान राजपाल यादव ने 2.5 करोड़ रुपये देने का वादा किया था। इसमें 40 लाख और बाकी 2.10 करोड़ रुपये की किश्त शामिल थी। लेकिन तय समय तक एक भी किश्त जमा नहीं हुई।

कोर्ट ने बहाना नहीं माना

राजपाल यादव की तरफ से कहा गया कि ड्राफ्ट में टाइपिंग की गलती हो गई थी। कोर्ट ने इस दलील को खारिज कर दिया और कहा कि गलती पता होने के बाद भी पैसे जमा नहीं किए गए।

कोर्ट की सख्त टिप्पणी

कोर्ट ने कहा कि एक्टर को कई मौके दिए गए, लेकिन हर बार उन्होंने अदालत का भरोसा तोड़ा। चेक बाउंस मामलों में ऐसा रवैया गंभीर माना जाता है।

4 फरवरी तक सरेंडर, 5 फरवरी को सुनवाई

कोर्ट ने राजपाल यादव को 4 फरवरी शाम 4 बजे तक सरेंडर करने की मोहलत दी है। उनके वकील ने बताया कि एक्टर इस समय मुंबई में काम में व्यस्त हैं। अब इस मामले की अगली सुनवाई 5 फरवरी को होगी।

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