जेल से रिहा होने के लिए राजपाल यादव को माननी होगी कोर्ट की ये शर्त, मिली इतने बजे तक की मोहलत
कॉमेडी किंग कहे जाने वाले एक्टर राजपाल यादव इन दिनों सलाखों के पीछे हैं। चेक बाउंस केस के सिलसिले में एक्टर को सरेंडर करना पड़ा। 5 फरवरी को राजपाल यादव ने तिहाड़ जेल में सरेंडर किया था। राजपाल यादव की मदद के लिए तमाम सितारों ने एकजुटता दिखाई और राजपाल यादव की मदद की। राजपाल यादव को तो मदद मिल गई, लेकिन कोर्ट से वह अभी भी रिहा नहीं हुए। जिस वजह से वह काफी परेशान हैं।

16 फरवरी को उनकी सुनवाई थी। आज 2 बजे के आसपास सुनवाई शुरू हुई। कोर्ट ने एक्टर को आज दोपहर 3 बजे तक 1.5 करोड़ रुपये का डिमांड ड्राफ्ट जमा करने को कहा था। बार एंड बेंच के मुताबिक राजपाल यादव की तरफ से पेश वकील ने कोर्ट को बताया कि एक्टर बिना किसी शर्त के फिक्स डिपॉजिट रसीद के जरिए 1.5 करोड़ रुपये जमा करने को तैयार हैं।
जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने कहा कि आपको पहले से ही पता है कि आपको पैसे डिमांड ड्राफ्ट के जरिए पैसे देने हैं। 25 लाख का DD पहले से ही रेस्पोंडेंट के नाम पर है। 75 लाख का एक और DD जमा किया जा चुका है। ऐसे में हाईकोर्ट ने राजपाल यादव के वकील से कहा कि अगर आप इसे आज दोपहर 3 बजे तक 1.5 करोड़ का डिमांड ड्राफ्ट जमा कर देते हैं तो आपको रिहा कर दिया जाएगा। अगर ऐसा नहीं हो पाया तो 17 फरवरी की सुबह इस मामले की सुनवाई की जाएगी। वहीं हिंदुस्तान के रिपोर्ट के मुताबिक एक्टर ने पैसे जमा कर दिए हैं और उन्हें बेल मिल चुकी है।
क्या है ये चेक बाउंस केस और क्यों फंसे हैं राजपाल यादव
दरअसल राजपाल यादव ने साल 2010 में अपनी डायरेक्टोरियल फिल्म 'अता-पता लापता' फिल्म के लिए मुरली प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड से लगभग 5 करोड़ रुपये का लोन लिया था। फिल्म रिलीज तो हुई, लेकिन फिल्म कमाई निकाल पाने में कामयाब नहीं हुई। जिसके बाद एक्टर के सिर पर लोन चढ़ गया उनके चेक बाउंस हो गए जिसके बाद नेगोशिएबल इंस्ट्रूीमेंट्स एक्ट धारा 138 के तहत उनके खिलाफ केस दर्ज किया गया। उन्होंने फिर सेटेलमेंट की मांग की। फिर समय सीमा बढ़ाने की गुहार लगाई, कोर्ट ने राजपाल यादव की सारी विनतियों को माना, लेकिन जब बार बार कोर्ट की अभेलना हो रही थी तभी कोर्ट ने एक्टर को सरेंडर करने को कहा था।


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