राज बब्बर को कोर्ट ने सुनाई 2 साल की जेल की सजा, 1996 में चुनाव अधिकारी से की थी मारपीट
लखनऊ की एक अदालत ने 1996 में एक मतदान अधिकारी के साथ मारपीट के मामले में बॉलीवुड अभिनेता और कांग्रेस नेता राज बब्बर को दो साल की जेल की सजा सुनाई है। साथ ही, 8500 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। हालांकि, इस मामले में उन्हें कोर्ट ने अंतरिम जमानत भी दे दी है। फैसले के वक्त राज बब्बर कोर्ट में मौजूद रहे। उन्होंने खुद को निर्दोष बताया है और कहा कि वे इस फैसले को अपर कोर्ट में चुनौती देंगे।
26 साल पुरानी घटना
Recommended Video
लखनऊ के वजीरगंज में राज बब्बर ने चुनाव अधिकारी से मारपीट की थी। उस वक्त राज बब्बर सपा के प्रत्याशी थे। 2 मई 1996 को मतदान अधिकारी श्रीकृष्ण सिंह राणा ने थाना वजीरगंज में सपा प्रत्याशी राज बब्बर और अरविन्द यादव के अलावा अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। इसी मामले पर कोर्ट ने अब फैसला सुनाया है।

क्या था आरोप
मतदान अधिकारी ने आरोप लगाया था कि मतदान केंद्र संख्या 192/103 के बूथ संख्या 192 पर जब मतदाताओं का आना बंद हो गया। तब वो मतदान केंद्र से बाहर निकलकर खाना खाने जा रहा थे। इसी दौरान सपा के प्रत्याशी राज बब्बर अपने साथियों को लेकर मतदान केंद्र में आए और फर्जी मतदान का झूठा आरोप लगाने लगे। सरकारी काम में बाधा पहुंचाते हुए उनके साथ मारपीट की थी। फिलहाल, राज बब्बर कांग्रेस के नेता हैं। वह यूपी कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं।
इस मामले में 23 मार्च 1996 को राजबब्बर और अरविंद यादव के खिलाफ धारा 143, 332, 353, 323, 504, 188 के तहत वजीरगंज थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था। मामले में लोक प्रतिनिधित्व निवारण अधिनियम के अलावा 7 क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट के तहत अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया गया था।


Click it and Unblock the Notifications











