अगर राष्ट्रीयगान फिल्म का हिस्सा है तो खड़े होने की ज़रूरत नहीं : SC
सुप्रीम कोर्ट का कहना कि अगर राष्ट्रीय गान को फिल्म की कहानी के तौर पर चलाया जाता है तो दर्शकों को इसके लिए खड़े होने की ज़रूरत नहीं है।
सुप्रीम कोर्ट ने फिल्मों में चलने वाले राष्ट्रीय गान पर खड़ा होने पर अपना फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट का कहना कि अगर राष्ट्रीय गान को फिल्म की कहानी के तौर पर चलाया जाता है तो दर्शकों को इसके लिए खड़े होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये सिर्फ फिल्म का हिस्सा है।

पीठ ने कहा, "यह स्पष्ट किया जाता है कि जब किसी फिल्म, समाचार फिल्म या वृत्तचित्र की कहानी के हिस्से के रूप में राष्ट्रगान बजता है तो दर्शकों को खड़ा होने की जरूरत नहीं है।" हालांकि, लोगों को सिनेमा हॉल में फिल्म शुरू होने से पहले बजाए जाने वाले राष्ट्रगान पर खड़े होना पड़ेगा।
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पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाए गए बिन्दुओं पर चर्चा की आवश्यता है। इसी के साथ कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई 18 अप्रैल के लिये निर्धारित कर दी।


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