मीका के फार्म हाउस को किया गया सील!

इस संबंध में जानकारी देते हुए एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि विगत दिनों नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेश पर जिला प्रशासन की एक टीम ने गांव रोजका गुर्जर का मौका मुआयना किया था। इस गांव का लगभग 75 प्रतिशत क्षेत्र वन क्षेत्र घोषित है और ट्रिब्यूनल ने इस क्षेत्र में वाणिज्यिक गतिविधियां चलाने पर एतराज जताया था। इन फार्म हाऊसों में वन संरक्षण अधिनियम 1980 की धारा 2 का उल्लंघन साफ नजर आ रहा था। इसके अलावा, पंजाब भूमि संरक्षण अधिनियम 1900 की धारा 4 व 5, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की 7 मई 1992 को जारी अरावली अधिसूचना का भी उल्लंघन पाया गया। यही नहीं, नियंत्रित क्षेत्र का भी यहां उल्लंघन देखा गया।
उन्होंने बताया कि उन सभी फार्म हाऊसों को सील किया गया है, जिनमें पर्यटन संबंधी या अन्य कॉमर्शियल गतिविधियां चलाई जा रही थी। इन फार्म हाऊसों में बॉलीवुड के पंजाबी पॉप गायक मीका सिंह के फार्म हाऊस के अलावा, कैंप कारावन, मरकरी हिमालयन एडवैंचर्स, सैंस इको एडवैंचर्स, वाटर बैंक्स तथा ड्रीम आईलैंड्स नामक फार्म हाऊस अथवा टूरिस्ट रिजॉर्ट शामिल हैं। इनमें ज्यादातर में पर्यटन गतिविधियों के लिए कच्चा झोपड़ीनुमा आकार के निर्माण तथा टैंट इत्यादि लगाए हुए थे।
प्रवक्ता ने बताया कि वन विभाग द्वारा इन फार्म हाऊस मालिकों को पहले ही वाणिज्यिक गतिविधियां चलाने के लिए नोटिस जारी कर दिए गए थे। इन फार्म हाऊसों में पर्यटन तथा अन्य वाणिज्यिक गतिविधियों के लिए अवैध रूप से बोरवैल लगे हुए पाए गए, जिन्हें उखाड़ दिया गया है तथा उनके बिजली के कनैक्शन भी कटवा दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि यदि इन फार्म हाऊसों में दोबारा से वाणिज्यिक गतिविधियां शुरू की जाती हैं तो दोषियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी तथा आदेशानुसार अन्य कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।


Click it and Unblock the Notifications