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    महाराष्ट्र में 22 अक्टूबर से खुलेंगे सिनेमाघर, सरकार ने जारी किये गाइडलाइंस, 50% ऑक्यूपेंसी की अनुमति, DETAILS

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    महाराष्ट्र सरकार ने 22 अक्टूबर से राज्य में सिनेमाहॉल और मल्टीप्लेक्स को फिर से खोलने की अनुमति दे ही है। वहीं, अब सरकार ने सिनेमाघरों के लिए दिशानिर्देश भी जारी कर दिया है। कोविड काल को ध्यान में रखते हुए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) दिया गया है, जिसे फॉलो करना अनिवार्य है।

    बता दें, सिनेमाघर फिलहाल 50 प्रतिशत ऑक्यूपेंसी के साथ खुल रहे हैं। SOP अनुसार सभी कर्मचारियों और दर्शकों को सामाजिक दूरी बनाए रखनी है, फेस मास्क पहनना है और थिएटर के अंदर सैनिटाइज़र का उपयोग करना है।

    cinema theatres reopening

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    सरकार ने गाइडलाइन में साफ बताया है कि कोई भी फिल्म कंटेनमेंट जोन में नहीं दिखाई जाएगी। इसके अलावा कहा गया है कि-

    • थियेटर के बाहर, वेटिंग ज़ोन या कॉमन एरिया में कम से कम 6 फीट तक की पर्याप्त शारीरिक दूरी का पालन किया जाए।
    • सभी दर्शकों को आरोग्य सेतु ऐप पर safe status दिखाना अनिवार्य होगा या वैकल्पिक तौर पर अंतिम कोविड वैक्सिनेशन सर्टिफिकेट दिखा सकते हैं।
    • दर्शकों के थिएटर में जाने से पहले सिनेमा हॉल के कर्मचारी उनके तापमान की जांच भी करेंगे।

    English summary
    The Maharashtra government announced that the cinema halls and multiplexes will be allowed to reopen in the state from October 22. Now, the government releases guidelines for cinema theatres.
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