प्रीति जैन रेप केस से मधुर को मिली राहत

madhur bhandarkar
उच्चतम न्यायालय ने एक्ट्रेस प्रीति जैन की ओर से लगाए गए दुष्कर्म के आरोप पर बॉलीवुड फिल्म निर्माता एवं निर्देशक मधुर भंडारकर के खिलाफ आपराधिक सुनवाई पर आज रोक लगा दी।

न्यायमूर्ति एच एल दत्तू और न्यायमूर्ति सी के प्रसाद ने भंडारकर की ओर से अपने खिलाफ मामला रद्द करने के लिए दायर याचिका पर नोटिस जारी करते हुए महाराष्ट्र सरकार और अभिनेत्री से जवाब मांगा। भंडारकर ने बम्बई उच्च न्यायालय के इस वर्ष के शुरू में दिए गए उस आदेश के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर की थी जिसमें उन्हें मामले की सुनवाई का सामना करने के लिए कहा गया था।

इस एक्ट्रेस ने जुलाई 2004 में वर्सोवा पुलिस थाने में एक शिकायत दर्ज कराई थी जिसमें आरोप लगाया गया था कि वर्ष 1999 से वर्ष 2004 के बीच भंडारकर ने फिल्मों में अभिनेत्री बनाने का झांसा देकर उसका 16 बार बलात्कार किया।

प्रीति ने आरोप लगाया कि भंडारकर ने उससे विवाह करने और अपनी फिल्मों में काम देने का वादा किया था लेकिन वह बाद में अपने वादे से पलट गए। गत वर्ष मुंबई की एक निचली अदालत को जैन की शिकायत तथ्यपूर्ण लगी थी और उसने भंडारकर को सुनवाई का सामना करने के लिए कहा था। भंडारकर ने निजी अदालत के आदेश को उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी।

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