'BMC ने गलत इरादे से तोड़ा कंगना रनौत का ऑफिस, देना होगा हर्जाना'- बॉम्बे हाई कोर्ट ने लगाई फटकार
बॉम्बे हाई कोर्ट ने बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) की कार्रवाई के विरुद्ध दायर कंगना रनौत की तरफ से याचिका को स्वीकार कर लिया है। अदालत ने अवैध निर्माण के खिलाफ जारी किए गए बीएमसी के नोटिस को भी खारिज कर दिया, साथ ही कंगना को सार्वजनिक बयानों में संयम बरतने की हिदायत दी है।
सितंबर में कंगना रनौत और संजय राउत के बीच सोशल मीडिया पर काफी गहमागहमी हो गई थी, जिसके बाद अचानक ही 24 घंटों के अंदर कंगना के ऑफिस के एक हिस्से में बीएमसी द्वारा तोड़ फोड़ की गई थी। कंगना ने बॉम्बे हाई कोर्ट में बीएमसी के खिलाफ याचिका दी थी और मुआवजे की मांग की थी।

अब कोर्ट ने इस मामले में कंगना के पक्ष में फैसला दिया है। कोर्ट का कहना है कि बीएमएसी ने खराब नीयत से यह कदम उठाया था और कंगना का दफ्तर गलत इरादे से तबाह किया गया। कोर्ट ने कहा कि यह नागरिकों के आधिकार के भी विरुद्ध था।


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