कर्नाटक के कोर्ट ने कंगना रनौत के खिलाफ FIR दर्ज करने का दिया निर्देश- यहां जानें क्या है मामला
कंगना रनौत आजकल काफी सुर्खियों में हैं। पहले महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ ट्विट्स को लेकर, फिर किसानों के प्रदर्शन के खिलाफ किये एक ट्विट को लेकर। बता दें, कर्नाटक की एक अदालत ने किसानों के खिलाफ टिप्पणी करने के मामले में अभिनेत्री कंगना रनौत के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया है।
प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट (जेएमएफसी) की अदालत ने वकील रमेश नाइक द्वारा दाखिल शिकायत के आधार पर क्याथासंदरा थाने के निरीक्षक को रनौत के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया है।

अदालत ने कहा कि शिकायतकर्ता ने सीआरपीसी (CRPC) की धारा 156(3) के तहत शिकायत दाखिल की है। बता दें,कृषि संबंधित तीन बिल को संसद से मंजूरी मिलने के बाद कई हिस्सों में किसान सड़क पर उतर गए थे। इसी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्विट कर कहा कि किसानों को गुमराह किया जा रहा है।
प्रधानमंत्री के ट्विट पर कंगना ने लिखा था- "प्रधानमंत्री जी कोई सो रहा हो उसे जगाया जा सकता है, जिसे ग़लतफ़हमी हो उसे समझाया जा सकता है मगर जो सोने की ऐक्टिंग करे, नासमझने की ऐक्टिंग करे उसे आपके समझाने से क्या फ़र्क़ पड़ेगा? ये वही आतंकी हैं.. CAA से एक भी इंसान की सिटिज़ेन्शिप नहीं गयी मगर इन्होंने ख़ून की नदियां बहा दी.."
वकील रमेश नाइक ने कहा कि इस ट्वीट के जरीए कंगना ने किसानों का अपमान किया है। कंगना के इस ट्विट की काफी आलोचना हुई थी। फिर कंगना ने इसे डिलीट भी कर दिया था।
इस पर सफाई देते हुए कंगना ने लिखा था कि, "जैसे श्री कृष्ण की नारायणी सेना थी, वैसे ही पप्पु की भी अपनी एक चंपू सेना है, जो की सिर्फ़ अफ़वाहों के दम पे लड़ना जानती है, यह है मेरा ऑरिजिनल ट्वीट अगर कोई यह सिद्ध करदे की मैंने किसानों को आतंकी कहा, मैं माफ़ी मांगकर हमेशा के लिए ट्विटर छोड़ दूँगी.."


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