सजा के बावजूद भी जेल जाने से बचे जॉन

कोर्ट ने प्रोबेशन ऑफ ओफेंडर्स एक्ट के तहत उन्हें प्रोबेशन पर रिहा कर दिया। 2006 में जॉन की मोटर साइकिल फिसल गई थी जिसके चलते दो लोग जख्मी हो गए थे।
पिछले साल अक्टूबर में निचली अदालत ने इस अपराध में जॉन को 15 दिन कैद की सजा सुनाई थी। उन्होंने हाई कोर्ट में फैसले को चुनौती दी थी।
न्यायमूर्ति आरसी चह्वाण ने कहा, यह ड्राइवर की जिम्मेदारी है कि वह देखे कि वाहन हमेशा उसके नियंत्रण में है, ताकि ऐसी दुर्घटना ना हो सके। इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि निचली अदालत का उसको दोषी ठहराना गलत है। कोर्ट ने कहा कि जॉन को करीब 10,000 रुपये का बंधपत्र लेकर प्रोबेशन पर रिहा किया जा सकता है।
अदालत ने अभिनेता को दोनों घायलों को 10-10 हजार रुपये मुआवजा देने का भी निर्देश दिया। पीड़ितों और उनके परिजनों ने सोमवार को अदालत में शपथ पत्र दायर किया कि जॉन को दोषमुक्त करार दिया जाता है तो आपत्ति नहीं होगी।


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