जॉन को मिली राहत, मिल ही गई जमानत
बॉलीवुड अभिनेता जॉन अब्राहम को साल 2006 में मोटरसाइकिल से दो लोगों को घायल करने के मामले में शुक्रवार को आखिरकार जमानत मिल ही गई। एक स्थानीय न्यायालय द्वारा इस मामले में जॉन की सजा सम्बंधी अपील को नकारे जाने के बाद उन्हें हिरासत में ले लिया गया था।
बॉम्बे उच्च न्यायालय ने जॉन को अब राहत प्रदान की है। जिला एवं सत्र न्यायालय द्वारा उन्हें 15 दिन की साधारण कैद और 15,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई थी। जॉन के वकील के उच्च न्यायालय में अपील के बाद न्यायाधीश आर सी चव्हाण ने अभिनेता को 20,000 के निजी मुचलके पर जमानत दे दी है।
वर्ष 2010 में जॉन को 15 दिन की साधारण कैद और 15,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई थी, लेकिन जॉन ने इस सजा के खिलाफ सत्र न्यायालय में अपील की थी। सत्र न्यायालय में उनकी अपील को खारिज करने के तुरंत बाद उन्हें हिरासत में ले लिया गया था। हिरासत में लिए जाने के बाद जॉन को मेडिकल टेस्ट के लिए ले जाया गया।
जॉन ने अपने आत्मसमर्पण के लिए सत्र न्यायालय में चार दिनों की रियायत की मांग के लिए भी एक अर्जी दी थी, जिसे भी नकार दिया गया।
बांद्रा के एक अतिरिक्त प्रमुख मेट्रोपोलिटन मेजिस्ट्रेट एस वी कुलकर्णी ने जॉन को तन्मय माझी और श्याम कास्बे को जख्मी करने पर यह सजा सुनाई थी। जॉन की मोटरसाइकिल खार इलाके में इन दो युवकों की साइकिल से टकरा गई थी। जॉन ने दुर्घटना के तुरंत बाद ही घायलों को अस्पताल पहुंचाया था।
जॉन इस वक्त अपने ही बैनर तले बनी पहली फिल्म विक्की डोनर के प्रमोशन में व्यस्त हैं। यह फिल्म स्पर्म डोनर पर बेस्ड फिल्म है। जॉन ने जिस्म, वाटर, दोस्ताना और फोर्स जैसी फिल्में दी हैं।


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