जिया सुसाइड केस: सूरज की जमानत याचिका खारिज
मुंबई। जिया खान की आत्महत्या के लिये कथित तौर पर जिम्मेदार अभिनेता आदित्य पंचोली के बेटे सूरज पंचोली की मुश्किलें कम होने के बजाये और बढ़ गई हैं। क्योंकि मुंबई की अदालत ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है। शुक्रवार को मामले की सुनवाई के दौरान जब पब्लिक प्रॉसीक्यूटर ने सुसाइड नोट प्रस्तुत किया तो उसे और सूरज की कॉल डीटेल्स व अन्य सबूतों के मद्देनजर कोर्ट ने सूरज को जमानत देने से इंकार कर दिया।
गौरतलब है कि पुलिस को मिले सबूतों में सबसे अहम सबूत वो पांच पेज का लेटर है, जो शक के दायरे में घिरता नजर आ रहा है। पुलिस को शक है कि कोई भी व्यक्ति आत्महत्या से पहले पांच पेज का पत्र नहीं लिखेगा। और दूसरी बात उस लेटर में सूरज को संबोधित नहीं किया गया है। यहां तक पत्र में कहीं भी सूरज का नाम नहीं है। लिहाजा पुलिस को शक है कि यह लेटर जिया खान ने नहीं बल्कि किसी और ने लिखा है।

पुलिस ने पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट का खुलासा भी कर दिया है, जिसमें जिया खान की मौत लटकने से हुई है। उसके शरीर पर चोट का एक भी निशान नहीं पाया गया। उस लेटर में तारीख, समय, आदि नहीं पड़ा है। पुलिस का कहना है कि चूंकि जिया और सूरज लिव-इन रिलेशनशिप में रहते थे। और इस बीच दोनों के बीच झगड़े बढ़ गये थे। आठ महीने पहले उसने पंचोली को आत्महत्या की धमकी भी दी थी।


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