हाई कोर्ट ने लगाई 'तीसरी कसम' के प्रसारण पर रोक
दिल्ली उच्च न्यायालय ने शेमारू एंटरटेनमेंट पर फिल्म 'तीसरी कसम' के प्रसारण, बिक्री और वितरण पर रोक लगा दी है।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने मीडिया कंटेट कंपनी शेमारू एंटरटेनमेंट पर राजकपूर और वहीदा रहमान की फिल्म 'तीसरी कसम' के प्रसारण, बिक्री और वितरण पर रोक लगा दी है। फिल्म का निर्देशन और गीतकार शैलेंन्द्र ने किया था। अदालत ने शैलेंद्र के बेटे और बेटी के अलावा अन्य वारिसों को भी समन भेजा है।

बता दें कि HC के जस्टिस राजीव सहाय एंडलॉ ने फिल्म के निर्माता शंकरदास केसरीलाल शैलेंद्र के बेटे और बेटी की याचिका पर शेमारू और उसके ज्वाइंट मैनेजिंग डायरेक्टर को ये निर्देश दिए।
''हां मैं लिव-इन में हूं...अपने पैरेंट्स के साथ''
मामले की अगली सुनवाई नौ जनवरी को होगी। अमला शैलेंद्र मजूमदार और दिनेश कुमार शैलेंद्र ने याचिका में एक करोड़ रुपये हर्जाने की मांग की है। गीतांजली, रिद्धिमा और प्रियंका ने आठ अक्टूबर 2012 और 14 जून 2004 को शेमारू के साथ एक बटा छह हिस्सा बेचने का समझौता किया था।


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