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विवादों में फंसी न्यूली मैरेड जेनेलिया, कोर्ट में होगी पेशी
जेनेलिया को आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने मकान खरीद के मामले में बुधवार को अपने वकील के जरिए कोर्ट में पेश होने के निर्देश दियें हैं। जेनेलिया सम्बंधित कम्पनी की ब्रांड एम्बेसडर हैं। अपनी याचिका में याचिकाकर्ता चट्टा तिरुपतैया के वकील ने कहा है कि जेनेलिया 25 तारीख को कोर्ट में पेश हो कर ये स्पष्ट करें कि उनका नाम प्रथिमिकी में क्यूँ न दर्ज किया जाये। कोर्ट,ने ये बात तिरुपतैया की उस याचिका कि सुनवाई के दौरान कही,जो रीयल एस्टेट कम्पनी अंजनीपुत्र इन्फ्रास्ट्राक्चर प्राईवेट लिमिटेड के डुप्लेक्स खरीदने से सम्बंधित थी।
तिरुपतैया ने जेनेलिया पर आरोप लगाते हुए कहा है कि पुलिस से जेनेलिया समेत कम्पनी के पांच निदेशकों के खिलाफ,डुप्लेक्स का कब्ज़ा देने में विफल रहने के लिए निचली अदालत के आदेश का उल्लंघन किया। साथ ही उन्होंने पुलिस कि कार्यप्रणाली पर अंगुली उठाते हुए कहा कि पुलिस ने निदेशकों के खिलाफ तो एफआईआर दर्ज कर ली जबकी जेनेलिया पर कोई कार्यवाही नहीं की गयी।
आपको बताते चले की नामपल्ली की निचली अदालत ने तिरुपतैया की याचिका पर सैफाबाद पुलिस को एक एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए थे। तिरुपतैया ने जेनेलिया के विषय पर तर्क देते हुए कहा की चूंकि जेनेलिया कम्पनी की ब्रांड एम्बेसडर हैं इसलिए उपभोगता आकर्षित हुए अतः इस धोखाधड़ी में जेनेलिया की भी महत्त्वपूर्ण भूमिका है।
सूत्रों को जानकारी देते हुए तिरुपतैया ने ये भी बताया की जारी हुए एक विज्ञापन में जेनेलिया ने ये तक दावा कर दिया था की कम्पनी में वो भी एक निदेशक है और वहां उन्होंने भी भूखण्ड खरीदें हैं।
गौरतलब है की याचिकाकर्ता तिरुपतैया ने रंगारेड्डी जिले के महेश्वरम मंडल के कलवाकोलू गाँव में एक भूखण्ड और उसपर एक डुप्लेक्स के निर्माण के लिए 2008 में रीयल एस्टेट कम्पनी अंजनीपुत्र इन्फ्रास्ट्राक्चर प्राईवेट लिमिटेड को 54 लाख रूपये दिए थे जो अभी तक निर्माणाधीन है।