Ganja Shankar: फिल्म का नाम 'गांजा शंकर' रख बुरे फंसे मेकर्स, नारकोटिक ब्यूरो ने उठाया ये कदम

NCB Orders To Change Ganja Shankar Film Name: अपकमिंग तेलुगु मूवी 'गांजा शंकर' के निर्माताओं को झटका देते हुए तेलंगाना राज्य एंटी-नारकोटिक ब्यूरो (टीएसएनएबी) ने फिल्म मेकर्स को फिल्म के नाम से 'गांजा' शब्द हटाने के लिए कहा है।
फिल्म के शीर्षक और यूट्यूब पर अपलोड किए गए ट्रेलर के संबंध में टीएसएनएबी ने अभिनेता साई धर्म तेज, फिल्म के निर्माता और निर्देशक से कहा है कि यदि गांजा/नशीले पदार्थों के संबंध में कोई भी आपत्तिजनक दृश्य शामिल किया गया तो उनके खिलाफ एनडीपीएस अधिनियम के तहत कानूनी कार्रवाई शुरू की जाएगी।
टीएसएनएबी के निदेशक संदीप शांडिल्य ने फिल्म में मुख्य किरदार निभाने वाले अभिनेता धर्म तेज, निर्माता एस. नागवंशी और निर्देशक संपत नंदी को नोटिस जारी किया है।
टीएसएनएबी का मानना है कि फिल्म का शीर्षक और ट्रेलर में शामिल दृश्य नशीली दवाओं की खपत और बिक्री का महिमामंडन करते प्रतीत होते हैं, जो संभावित रूप से एनडीपीएस अधिनियम का उल्लंघन है।
नोटिस में कहा गया है, "हमारा मानना है कि फिल्म 'गांजा शंकर' संभावित रूप से नशीले पदार्थों के सेवन के अपराध को उकसाने या बढ़ावा देने का काम कर रही है।''
टीएसएनएबी के निदेशक ने अभिनेता और निर्माताओं से ऐसे किसी भी दृश्य का चित्रण करने से परहेज करने को कहा क्योंकि इसका युवा पीढ़ी पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है।
ट्रेलर का जिक्र करते हुए नोटिस में बताया गया है कि नायक द्वारा किया जाने वाला पत्तेदार सब्जियों का व्यवसाय गांजा है। एनडीपीएस अधिनियम की धारा 8 के तहत कोई भी व्यक्ति अफीम पोस्त या किसी भांग के पौधे की खेती नहीं करेगा। इसमें धारा 29 का भी उल्लेख है जो अपमान और आपराधिक साजिश के लिए सजा का प्रावधान करता है।
निदेशक ने उल्लेख किया कि तेलंगाना सरकार विशेष रूप से छात्रों और युवाओं के बीच नशीली दवाओं के खतरे को रोकने के लिए सभी कदम उठा रही है। उन्होंने कहा, "आपकी फिल्म में नायक को गांजा व्यवसायी के रूप में चित्रित करना और उसके कृत्यों का महिमामंडन करना और विशेषकर शीर्षक 'गांजा शंकर' दर्शकों, छात्रों और युवाओं पर नकारात्मक प्रभाव डालेगा।"


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