प्रोड्यूसर पर CBI ने 119 करोड़ रुपये की बैंक धोखाधड़ी का मामला किया दर्ज, संजय दत्त की फिल्म से जुड़ा केस

Bunty Walia fraud case: सीबीआई ने कथित बैंक धोखाधड़ी के एक मामले में फिल्म निर्माता जसप्रीत सिंह वालिया उर्फ बंटी वालिया के खिलाफ मामला दर्ज किया है, जिससे आईडीबीआई बैंक को 119 करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान हुआ है।
अपनी शिकायत में, बैंक ने आरोप लगाया है कि जीएस एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड (जीएसईपीएल) को जून में 2.35 मिलियन अमरीकी डालर (तब 10 करोड़ रुपये के बराबर) का फॉरेन करेंसी लोन (Foreign Currency Loan) और 4.95 करोड़ रुपये का term loan दिया गया था। ये लोन 2008 में संजय दत्त, बिपाशा बसु अभिनीत हिंदी फिल्म "लम्हा" के निर्माण के लिए फिल्म फाइनेंसिंग स्कीम के तहत दिया गया था।
2009 में रिलीज होनी थी फिल्म
इस फिल्म को 2009 में रिलीज़ किया जाना था, लेकिन प्रोमोटर्स और एक्सीबिटर्स के बीच विवाद के कारण इसकी रिलीज में देरी होती गई। और खाता 30 सितंबर, 2009 को एक गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (non-performing asset) बन गया।
बैंक ने GSEPL, PVR और प्राइवेट बैंक के बीच तीन पक्षीय समझौते के निपटारे के लिए दुनियाभर में फिल्म रिलीज करने के लिए PVR को डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट किया। साथ ही PVR से ये कमिटमेंट लिया कि वो पोस्ट-प्रोडक्शन के काम के लिए 8 करोड़ रुपये इन्वेस्ट करेगा। यह समझौता 2 जून, 2010 को हुआ था।
अकाउंड बुक्स में हेरफेर का मामला
हालांकि पीवीआर अपनी कमिटमेंट पर खरा उतरने में नाकाम रहा। बैंक का आरोप है कि उसे लगभग 83.89 लाख रुपये का नुकसान उठाना पड़ा क्योंकि कंपनी की कुल कमाई 7.41 करोड़ रुपये ही हो पाई जबकि इसके द्वारा प्रमोशन और डिस्ट्रिब्यूशन पर 8.25 करोड़ रुपये का खर्च किया गया था। बैंक ने आरोप लगाया कि एक फॉरेंसिक ऑडिट से पता चला है कि कंपनी ने एक 'फर्जी उपयोग प्रमाण पत्र' जमा किया, बैंक के फंड्स को डायवर्ट किया और अकाउंट बुक्स में हेरफेर किया।


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