चाहे उतारो कपड़े या फिर करो हस्तमैथुन, अब नहीं छोड़ेगी DMRC... जुर्माना वसूली की पूरी लिस्ट आई सामने

Delhi Metro Fine: दिल्ली मेट्रो में पिछले काफी दिनों से कुछ ना कुछ अजीब हरकतें देखने को मिल रही हैं और इन्ही हरकतों से परेशान होकर DMRC ने नोटिस दिया था कि मेट्रो में सफर करने वाले लोग जरा सावधान हो जाएं।
दिल्ली मेट्रो में यूं तो लोग आजकल कुछ भी करते नजर आते हैं लेकिन असल में DMRC के नियम काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं और पकड़े जाने पर आपको जुर्माना भी भरना पड़ता है। जी हां, दिल्ली मेट्रो ने यात्रियों के लिए कुछ नियम और कानून भी बनाए हैं, जिसका पालन नहीं करने पर यात्रियों को जुर्माना लगाया जाता है।
दिल्ली मेट्रो को दिल्ली की लाइफलाइन भी कहा जाता है। इस मेट्रो ने ही पूरी दिल्ली को जोड़कर रखा हुआ है। दिल्ली के अंदर अलग-अलग हिस्सों को जोड़ते हुए दिल्ली मेट्रो नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और फरीदाबाद के अंतिम छोड़ तक भी कनेक्टिविटी देती है। लेकिन शहर के अलग-अलग हिस्सों को जोड़ने वाली इस मेट्रो के पिछले काफी दिनों से कई वीडियोज सामने आए हैं, जो कि चर्चा का विषय बन गए।
दिल्ली मेट्रो में कभी बेहद कम कपड़े पहनकर महिला घूमती हुई नजर आई, तो कभी एक शख्स हस्तमैथुन करता हुआ दिखा और आंटियों को तो अक्सर एक-दूसरे से लड़ते-झगड़ते हुए तो देखा ही गया है। इनके भी कई वीडियोज सोशल मीडिया पर सामने आए हैं। लेकिन ऐसा करना आपके लिए महंगा पड़ सकता है। जी हां, गलत हरकतों की वजह से आपको खामियाजा भुगतना पड़ सकता है।
दिल्ली मेट्रो में जुर्माने राशि की पूरी लिस्ट
-शराब पीना या परेशान करना, थूकना, गाड़ी के फर्श पर बैठना या झगड़ा करने पर यात्री को 200 रुपये का जुर्माना देन होगा साथ ही उनकी टिकट भी जब्त कर ली जाएगी और मेट्रो से बाहर निकाल दिया जाएगा।
- दिल्ली मेट्रो में आपत्तिजनक सामान ले जाने पर 200 रुपये का जुर्माना देना पड़ सकता है।
- मेट्रो कोच में किसी प्रकार का प्रदर्शन करना, डिब्बे में लिखने पर 500 रुपए के जुर्माने का प्रावधान है।
- गाड़ी की छत पर यात्रा करने पर 50 रुपये का जुर्माना के साथ बाहर निकाल जा सकता है।
- अवैध प्रवेश और मेट्रो रेल पथ पर चलने पर 150 रुपये देना पड़ेगा।
- महिलाओं के आरक्षित डिब्बे में प्रवेश करने पर 250 रुपये देना पड़ेगा।
- कर्मचारी को ड्यूटी में बाधा डालने पर 500 रुपये देना पड़ेगा।
- बिना टिकट या पास के यात्रा करने पर 50 रुपये और अधिकतम किराये की राशि वसूला जाएगा।
- गाड़ी के सूचना साधनों से छेड़छाड़ करना या अलार्म बजाने पर 500 रुपये वसूला जाएगा।
- मेट्रो संपत्तियों का नुकसान पहुंचाने पर 200 रुपये वसूला जाएगा।
- मेट्रो के अंदर कोई सामान बेचने पर 400 रुपये देने पड़ेंगे।
- मेट्रो की टिकटें किसी दूसरे को बेचने पर 200 रुपये वसूलने के साथ टिकट जब्त कर लेना।


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