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    फिल्‍म 'ग्रैंड मस्‍ती' पर दिल्‍ली हाईकोर्ट ने लगायी रोंक

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    नई दिल्‍ली। अपनी रिलीज के पहले ही चर्चा का केंद्र बनी फिल्‍म 'ग्रैंड मस्‍ती' पर दिल्‍ली हाईकोर्ट ने रोंक लगा दी है। रोंक लगाने का कारण फिल्‍म के दृश्‍य या संवाद नहीं हैं बल्कि इसमें आईसीआईसीआई बैंक के दृश्‍य और नाम का उपयोग गलत संदर्भ में किया जाना है। जिस पर कोर्ट ने निर्माता और निर्देशक को नोटिस जारी किया है। इसके अलावा इस फिल्‍म के दृश्‍य और संवादों को लेकर पहले ही याचिका दायर की जा चुकी है। जिसमें कहा गया था कि फिल्‍म में अधिक अश्‍लीलता दिखाई गयी है जो कि समाज के लिए अच्‍छा नहीं है।

    गौर हो कि आने वाली फिल्‍म 'ग्रैंड मस्‍ती' 16 सितंबर को रिलीज हो रही है, जो कि सन 2004 में आयी फिल्‍म 'मस्‍ती' का सीक्‍वेल है। फिल्‍म के ट्रेलर में भी इसे सिर्फ वयस्‍कों के लिए ही बताया गया है। फिल्‍म के निर्देशक इंद्र कुमार हैं। उम्‍मीद की जा रही है कि इंद्र जल्‍द ही फिल्‍म के इन विवादास्‍पद दृश्‍यों को हटाने के बारे में सोचेंगे।

    फिल्‍म के मुख्‍य किरदार रीतेश देशमुख, विवेक ओबराय और आफताब शिवदासानी हैं। इसके पहले कई अन्‍य फिल्‍में जैसे दबंग, क्‍या कूल हैं हम और देल्‍ही बेली जैसी फिल्‍मों को सेंसरबोर्ड से 'ए' सर्टिफिकेट मिल चुका है।

    English summary
    Delhi High Court baned the release of upcoming movie 'Grand masti' because the name and scene of a national bank has been used in a wrong context in the movie.
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