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    'धोबीघाट' से लिया पंगा तो लगा 25000 का चूना

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    dobhi-ghat
    दिल्ली उच्च न्यायालय ने निर्माता आमिर खान की फिल्म धोबीघाट के नाम को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है। याचिका में फिल्म का नाम बदलने की मांग की गई थी। अदालत ने इस याचिका को अदालत के वक्त बर्बादी करार दिया और याचिकाकर्ता पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। इस राशि को अदालत ने नेत्रहीनों की एक राहत संस्था में जमा कराने का आदेश दिया।

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    मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली एकल पीठ ने फिल्म के शीर्षक में जातिसूचक शब्द के प्रयोग पर रोक वाली इस याचिका को बेबुनियाद बताया। याचिका हिन्दुस्तान कनौजिया धोबी संस्था के अध्यक्ष विनोद कुमार कनौजिया ने दायर की थी। कनौजिया के वकील ने अदालत में दलील दी कि फिल्म में धोबी घाट (जहां पर धोबी कपड़े धोते हैं) का कोई जिक्र नहीं है।


    धोबी शब्द के प्रयोग से इस जाति की भावनाओं को ठेस पहुंच रही है। याचिका में कहा गया कि धोबी समुदाय को भारतीय संविधान में अनुसूचित जाति की श्रेणी में रखा गया है। इस नाम से किसी को संबोधित करना अपराध है। अदालत ने याचिका को खारिज करते हुए कहा कि धोबी घाट एक जगह का भौगोलिक विवरण है और यह कोई अपराध नहीं है। धोबीघाट आमिर खान की पत्नी किरण राव की पहली निर्देशित फिल्म है। इसमें आमिर खान ने पेंटर और प्रतीक बब्बर ने धोबी की भूमिका निभाई है।

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