कोर्ट ने बोला, हुआ अवैध निर्माण, भड़की कंगना रनौत- महाविनाशकारी सरकार का फेक प्रोपेगैंडा
फ्लैट्स में अनधिकृत निर्माण गिराए जाने को रोकने के लिए दायर की गई कंगना रनौत की याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि कंगना ने नियमों का उल्लघंन कर तीन फ्लैट्स को आपस में मिला कर बिना अधिकार वाली जगह को भी शामिल कर दिया है।
सिविल कोर्ट के जज एलएस चव्हाण ने कहा है कि 16 मंजिल की बिल्डिंग में 5 वीं मंजिल पर 3 फ्लैट्स को मर्ज करते समय कंगना ने संक एरिया, डक्ट एरिया और कॅामन पैसेज को कवल कर दिया और खुली रहने वाली जगह को रहने वाली जगह का हिस्सा बनाते हुए उसे शामिल कर लिया है।

कंगना रनौत ने इस पर ट्वीट करते हुए कहा है कि ये महाविनाशकारी सरकार का फेक प्रोपेगैंडा है। मैंने कोई फ्लैट आपस में नहीं जोड़ा है। पूरी बिल्डिंग इसी तरह से बनी हुई है। हर फ्लोर पर एक अपार्टमेंट है।मैंने ऐसे ही ये फ्लैट खरीदा था। बीएमसी मुझे पूरी बिल्डिंग में प्रताड़ित कर रही है। हम इसके लिए उच्च न्यायालय में लड़ेंगे।
गौरतलब है कि बीएमसी ने मार्च 2018 में एक्ट्रेस को उनके खार के फ्लैटों में अनधिकृत निर्माण कार्य के लिए नोटिस जारी किया था। लेकिन बाद में ये मामला शांत हो गया थाकोर्ट ने अपनी सुनवाई में ये स्वीकार किया है कि दफ्तर के निर्माण के समय कंगना की तरफ से कई नियमों का उल्लघंन किया गया है। कोर्ट ने ये भी कहा है कि इस मामले में कोई दखल की जरूर नहीं है।


Click it and Unblock the Notifications












