..................... 22 साल पुराने केस में सनी देओल और करिश्मा कपूर को मिली राहत | Court discharges Sunny Deol, Karisma Kapoor in 22-year-old case - Hindi Filmibeat

सनी देओल और करिश्मा कपूर को कोर्ट से मिली बड़ी राहत- 22 साल पुराने केस में बरी

सनी देओल और करिश्मान कपूर को एक 22 साल पुराने केस में कोर्ट से राहत मिल गई है। साल 1997 में फिल्म बजरंग के शूटिंग के दौरान की बात है, जब दोनों सितारों पर ट्रेन की चेन पुलिंग का आरोप लगा था। रेलवे अदालत ने रेलवे अधिनियम की धारा 141, 145, 146 और 147 के तहत दोनों को दोषी ठहराया था। बहरहाल, जयपुर की अदालत ने दोनों को इस मामले में बरी कर दिया है।

यह वर्ष 1997 में अजमेर रेलवे डिवीजन में एक फिल्म की शूटिंग के दौरान का मामला बताया जा रहा है। न्यायाधीश पवन कुमार ने शुक्रवार को कहा कि रेलवे अदालत ने दोनों लोगों (सनी देओल और करिश्मा कपूर) को उन धाराओं के तहत दोषी ठहराया था, जिसे 2010 में सत्र न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया गया था और दोनों के खिलाफ मामले में पर्याप्त सबूतों का अभाव है।

Sunny Deol, Karisma Kapoor

इस मामले में स्टंटमैन टीनू वर्मा और सतीश शाह के खिलाफ भी 2010 में आरोप तय किए गए थे, लेकिन दोनों ने इसे चुनौती नहीं दी थी। नरेना में तत्कालीन स्टेशन मास्टर सीताराम मालाकर ने इस बारे में रेलवे पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी।

नरेना रेलवे स्टेशन पर अजमेर रेलवे डिवीजन में चेन पुलिंग की घटना सामने आई थी, जिसके कारण 2413-ए एक्सप्रेस 25 मिनट की देरी से पहुंची थी। सनी देओल और करिश्मा कपूर ने सत्र न्यायालय में मामले के खिलाफ याचिका दायर की थी, जिसमें उनकी ओर से दलीलें वकील ए.के.जैन ने दी थी। फिल्म की शूटिंग जयपुर के संवरदा गांव में चल रही थी।

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