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2 करोड़ मुआवजे की मांग पर BMC का जवाब- 'कंगना रनौत की याचिका खारिज हो, खुद भरे जुर्माना'
पिछले दिनों कंगना रनौत ने ने अपने ऑफिस का कथित अवैध हिस्सा बीएमसी द्वारा ढहाये जाने को लेकर दो करोड़ रुपये के मुआवजे की मांग करते हुए बॉम्बे उच्च न्यायालय में अपनी याचिका दायर कर रखी है। जिस पर अपने हलफनामे में बीएमसी ने शुक्रवार को कहा कि यह याचिका कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग है। कंगना की याचिका जुर्माने के साथ खारिज होनी चाहिए।
बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) ने अपने हलफनामे में अदालत से कंगना रनौत की याचिका खारिज करने और उन पर जुर्माना लगाने का अनुरोध किया है। हलफनामे के मुताबिक, 'रिट याचिका और उसमें मांगी गई राहत कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग करती हैं। याचिका पर विचार नहीं किया जाना चाहिए और इसे जुर्माने के साथ खारिज किया जाना चाहिए।'
बता दें, कंगना रनौत और संजय राउत के बीच सोशल मीडिया पर काफी गहमागहमी हो गई थी, जिसके बाद अचानक ही 24 घंटों के अंदर कंगना के ऑफिस के एक हिस्से में बीएमसी द्वारा तोड़ फोड़ की गई। अधिकारियों का कहना था कि उनके ऑफिस का जो हिस्सा अवैध निर्माण था उसे गिराया गया। वहीं कंगना ने साफ तौर पर कहा कि उनके ऑफिस में कोई भी रेनोवेशन गलत ढंग से नहीं हुआ था।
9 सितंबर को बीएमसी ने तोड़फोड़ की कार्रवाई की थी। जिसके बाद कंगना ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। उसी दिन अदालत ने बीएमसी की कार्रवाई पर रोक लगा दी थी। इसके बाद 15 सितंबर को कंगना ने अपनी संशोधित याचिका में बीएमसी की कार्रवाई को लेकर मुआवजे के रूप में दो करोड़ रुपये की मांग की थी।
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