हिरण शिकार मामले में सलमान को फौरी राहत
फिलहाल के लिए अभिनेता सलमान खान के लिए राहत की बात है कि काले हिरण शिकार मामले में उनके खिलाफ दायर एक याचिका को राजस्थान हाई कोर्ट ने सिरे से खारिज कर दिया है।
यह याचिका राज्य सरकार की ओर से दायर की गयी थी जिसमें कहा गया था कि सल्लू मियां ने काले हिरण का शिकार करने के लिए जिन हथियारों का प्रयोग किया वह भी अवैध थे। यह मामला 15 अक्टूबर 1998 का है। यह बात सलमान खान की ओर से मीडिया को उनके वकील ने बतायी। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को इस लंबित पड़े मामले की सुनवाई का आदेश भी दिया है।

यहां आपको बता दें कि इससे पहले भी सलमान खान के लिए राहत की खबर आयी थी। देश की सर्वोच्च अदालत ने कहा था कि साल 1998 के काले हिरण शिकार मामले में राजस्थान पर दंगा भड़काने का आरोप उन पर बेबुनियाद है इसलिए अब इस आरोप पर उनकी सुनवाई नहीं होगी। हालांकि उसने यह जरूर कहा कि सलमान खान पर वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
मालूम हो कि मामला साल 1998 का है जब सलमान खान, सैफ अली खान, तब्बू, सोनाली बेंद्रे और नीलम राजस्थान में सूरज बड़जात्या की फिल्म हम साथ साथ हैं की शूटिंग कर रहे थे। इन पांचों पर संरक्षित काले हिरण का शिकार करने का आरोप है।


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