हिरण शिकार मामला: सुप्रीम कोर्ट ने दी सलमान को राहत
एक बड़ी और राहत की खबर अभिनेता सलमान खान के लिए आ रही है। देश की सर्वोच्च अदालत ने उन्हें राहत दी है। कोर्ट ने कहा है कि साल 1998 के काले हिरण शिकार मामले में राजस्थान पर दंगा भड़काने का आरोप उन पर बेबुनियाद है इसलिए अब इस आरोप पर उनकी सुनवाई नहीं होगी। हालांकि उसने यह जरूर कहा कि सलमान खान पर वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
आज न्यायमूर्ति पी. सदाशिवम की अध्यक्षता वाली पीठ ने राजस्थान सरकार की याचिका को खारिज कर दिया जिसमें कहा गया था कि सलमान खान ने काले हिरण का शिकार किया जिसके बाद राजस्थान में दंगे जैसे हालात पैदा हुए।
मालूम हो कि मामला साल 1998 का है जब सलमान खान, सैफ अली खान, तब्बू, सोनाली बेंद्रे और नीलम राजस्थान में सूरज बड़जात्या की फिल्म हम साथ साथ हैं की शूटिंग कर रहे थे।


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