Bhushan Kumar: रेस केस मामले में भूषण कुमार को अभी नहीं मिली राहत, हाईकोर्ट ने जारी किया नया बयान

Bhushan Kumar: मनोरंजन जगत का जाना माना चेहरा भूषण कुमार को लेकर बुरी खबर सामने आई है, क्योंकि जिस रेप केस को लेकर भूषण कुमार विवादों में बने हुए थे उसमें हाल ही में हाईकोर्ट ने बयान जारी किया है और भूषण कुमार की याचिका खारिज कर दी है, जो उन्होंने दर्ज कराई थी।
दरअसल बात ऐसी है कि, टी-सीरीज के मालिक भूषण कुमार रेप केस को लेकर सुर्खियों में हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट ने बीते दिन यानी बुधवार को भूषण कुमार के खिलाफ दर्ज FIR को रद्द करने से इंकार कर दिया।
रेप केस में भूषण कुमार ने कोर्ट में एक याचिका दर्ज की थी, जिसके मुताबिक टी-सीरीज के मालिक के खिलाफ रेप केस दर्ज करवाने वाली महिला ने अपना केस वापस ले लिया है और वह उसे रद्द करवाने के लिए भी सहमत है।
हालांकि इस मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए भूषण कुमार की याचिका को खारिज कर दिया है साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि बलात्कार के मामले को सिर्फ इसलिए रद्द नहीं किया जा सकता क्योंकि पीड़िता ने ऐसा करने के लिए अपनी सहमति दी है।
पूरे मामले की बात की जाए तो भूषण कुमार ने FIR को इस आधार पर रद्द करने की मांग वाली याचिका दायर की थी कि पीड़िता ने अपनी शिकायत वापस ले ली और उसे रद्द करने की सहमति भी दे दी।
जस्टिस ए एस गडकरी और पी डी नाइक की खंडपीठ ने इस मामले पर कहा कि, केवल इसलिए कि शिकायतकर्ता अपनी सहमति दे रही थी, बलात्कार का आरोप लगाने वाली पहली सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) को रद्द करने के लिए पर्याप्त आधार नहीं था।
आदालत का मानना है कि सिर्फ इसलिए की सामने वाली पार्टी में अपनी रजामंदी दे दी है, इसका इसका मतलब यह नहीं है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (बलात्कार) के तहत एक FIR को रद्द कर दिया जाना चाहिए।
आगे इसमें कहा गया है कि, हमें FIR के कंटेंट को देखना होगा, यह देखने के लिए दर्ज किए गए बयान कि अपराध जघन्य था या नहीं. कंटेंट्स से संबंध (इस मामले में) सहमति से नहीं लगता है। इस मामले की आगे की सुनवाई अब 2 जुलाई 2023 को होगी। खैर अब इस मामले में क्या होगा वक्त ही बताएगा।


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